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नाबालिग पति को भी देना पड़ता है भरण पोषण? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

बाल विवाह की सुनवाई करते समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ किया है कि नाबालिग पति को भी अपनी पत्नी को भरण पोषण देना पड़ेगा। पढ़िए पूरी रिपोर्ट।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग पति के भरण पोषण देने पर सुनाया फैसला

नाबालिग पति को भी पत्नी से अलग रहने पर भरण पोषण देना होगा। हां सुनने में अजीब जरुर है लेकिए सच है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में कोर्ट ने कहा कि नाबालिक पति के खिलाफ भरण पोषण यानी मेंटेनेंस का आवेदन दायर किया जा सकता है।
कोर्ट बाल विवाह और नाबालिक पति के खिलाफ भरण पोषण दावे से जुड़ा मामले में सुनवाई कर रहा था। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के आदेश को आंशिक रूप से बरकरार रखते हुए भरण पोषण की राशि कम कर दी। याचिकाकर्ता पत्नी ने बताया कि उसकी शादी पति से तब हुई जब उसकी उम्र केवल 13 साल थी। 2 साल बाद उनके घर एक बच्चा हुआ जब पति लगभग 16 साल की हुई। पत्नी ने उनके खिलाफ धारा 125 सीआरपीसी के तहत भरण पोषण की मांग की। बरेली के फैमिली कोर्ट ने पत्नी के लिए मासिक 5000 रुपये और बच्चे के लिए 4000 रुपये भरण पोषण तय किया। इस आदेश के खिलाफ पति ने याचिका दायर की।

पूरा मामला जानने के लिए देखिए वीडियो….

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