मनोज पांडेय: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिवीजन एप्लीकेशन खारिज कर दी है। केजरीवाल ने 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सुल्तानपुर जिले में भड़काऊ भाषण देने के मामले में आरोप मुक्त करने के लिए पुनरीक्षण अर्जी दाखिल की थी। न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुल्तानपुर सत्र न्यायालय द्वारा 21 अक्टूबर, 2022 को पारित आदेश को बरकरार रखा। जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री की आरोपमुक्त करने की अर्जी को खारिज कर दिया गया था।
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arvind kejriwal
2014 में दर्ज हुई थी एफआईआर
दरअसल, सुल्तानपुर सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली के सीएम ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी हाईकोर्ट में दाखिल की थी। सोमवार को सुनवाई के बाद लखनऊ हाई कोर्ट की बेंच के जज राजेश सिंह चौहान ने फैसला सुरक्षित कर लिया था। मंगलवार को फैसला सुनाते हुए निचली अदालत के आदेश को सही माना। केजरीवाल पर 2014 के आम चुनावों के दौरान अमेठी के गौरीगंज और मुसाफिर खाना थानों में मामला दर्ज किया गया था। इसमें विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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