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लखीमपुर हिंसा मामले में SC का बड़ा फैसला, पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा और बेटे के खिलाफ केस दर्ज

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामला हिंसा से जुड़े गवाह को धमकाने का है.

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फाइल फोटो

लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पुलिस ने पूर्व गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी और उनके बेटे आशीष मिश्रा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है. मामला हिंसा से जुड़े गवाह को धमकाने का है.

पढ़ुआ थाना पुलिस ने चार लोगों के खिलाफ अलग-अलग धाराओं 195A, 506, 120B के तहत केस दर्ज किया है. इसमें मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के साथ-साथ अजय मिश्रा टेनी, उनके खास अमनदीप सिंह और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति शामिल है.

कब हुआ था तिकुनिया कांड?

जानकारी के लिए बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को हुई इस घटना में चार किसानों और एक स्थानीय पत्रकार समेत आठ लोगों की हत्या हुई थी. आशीष मिश्रा और उनके साथियों पर आरोप है कि वह फायरिंग करते हुए किसानों को अपनी गाड़ी से रौंदते हुए निकल गए थे. इसके बाद 4 अक्टूबर को तिकुनिया थाने में आशीष मिश्रा समेत कई अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई. बाद में एसआईटी की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि यह एक हादसा नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हत्याकांड है.

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यह भी पढ़ें- खांसी की दवा से मौत मामले में NHRC सख्त, तीन राज्यों को जारी किया नोटिस

गवाह को धमकाया?

जानकारी के अनुसार तिकुनिया हिंसा मामले में मुख्य गवाह बलजिंदर सिंह को 15-16 अगस्त 2023 को गवाही देने से मना किया गया था. बलजिंदर ने आरोप लगाए कि अजय टेनी, आशीष मिश्रा, मोनू और अमनदीप ने उन्हें गवाही नहीं देने के लिए धमकाया और जान से मारने को भी कहा. इससे उन्हें आरोपियों से जान का खतरा हो गया. जिसके बाद बलजिंदर ने पंजाब पलायन कर लिया.

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