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‘लड़की को आंख उठाकर देखा भी हो तो फांसी दे दो’, कुलदीप सेंगर की बेटी का रेप पीड़िता पर बड़ा दावा

kuldeep sengar daughter Aishwarya senger: उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के फैसले पर आरोपी कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर का बयान सामने आया है. मीडिया के सामने आकर ऐश्वर्या सेंगर ने स्पष्ट कहा कि मेरे पिता ने अगर उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दी जाए, लेकिन यहां पीड़िता गलत है.

kuldeep sengar daughter Aishwarya senger statement: उन्नाव दुष्कर्म केस के आरोपी कुलदीप सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने मीडिया के सामने आकर रेप पीड़िता पर गंभीर आरोप लगाए. ऐश्वर्या सेंगर ने स्पष्ट कहा कि मेरे पिता ने अगर उस लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा हो तो उन्हें फांसी दी जाए, लेकिन यहां पीड़िता गलत है. रेप पीड़िता के चाचा हिस्ट्रीशीटर हैं, अभी तिहाड़ जेल में हैं, उनपर 17 मुकदमे हैं. मेरे चाचा पर भी हमला किया था. रेप पीड़िता के परिवार से हमारी बहुत पुरानी दुश्मनी है. इस केस से पहले की दुश्मनी है. मीडिया वाले रेप पीड़िता से एक सबूत मांग लें कि उसके साथ गलत हुआ है. रेप पीड़िता ने पहले अन्य लोगों पर केस किया, ढाई महीने बाद सोच समझकर मेरे पिता का नाम शामिल किया.

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पीड़िता ने बार-बार बदले बयान

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसले आते ही कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी बेटी के माध्यम से जारी किए गए बयान में कहा था कि पीड़िता ने अपने बयान कई बार बदले हैं. उसके द्वारा घटना का समय पहले 2 बजे, फिर 6 बजे और आखिर में 8 बजे बताया गया. AIIMS मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में उसकी उम्र 18 साल से अधिक पाई गई है.’ गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2017 के उन्नाव दुष्कर्म मामले में दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा है. जिसमें ट्रायल कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए गए कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया गया था.

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दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती

कुलदीप सिंह सेंगर की उम्रकैद की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस मामले पर सुनवाई आज भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने की. पीठ ने इस मामले में सामने आए सवालों का जवाब दाखिल करने के लिए कुलदीप सिंह सेंगर के वकील को नोटिस जारी कर दो हफ्ते का समय दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए स्पष्ट किया कि कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही रहेंगे. गौरतलब है कि कुलदीप सिंह सेंगर पहले से ही पीड़िता के चाचा पर हमले के आरोप में जेल की सजा काट रहे हैं.

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