हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Asian Games 2026election commissionBigg Boss 20

Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका, इलाहाबाद HC ने खारिज की याचिकाएं

Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मामले में HC ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 8 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था। HC ने मुस्लिम पक्ष की पिटीशन खारिज कर दी।

विज्ञापन

Gyanvapi Mosque Case : ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से HC में 5 याचिकाएं दाखिल की गई थीं। हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने पहले ही हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद HC ने मंगलवार को अपना आदेश सुनाया है।

अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी (AIMC) और उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने वाराणसी कोर्ट के 8 अप्रैल 2021 के आदेश को चुनौती थी। इस आदेश में वाराणसी अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर अपना फैसला सुनाया था। इसे लेकर मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिविल सूट करते हुए 5 याचिकाएं दाखिल की थीं। हाईकोर्ट के जज रोहित रंजन अग्रवाल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 8 दिसंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

यह भी पढ़ें :  ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट सौंपने के लिए ASI ने कोर्ट से की ये अपील

विज्ञापन

6 महीने के अंदर निकाला जाए इस मामले का हल

इसे लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह ने HC के फैसले को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में दोनों पक्षों को साफ-साफ कह दिया है कि 6 महीने के अंदर इस मामले का हल निकाला जाए और फिर उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिकाओं को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर कोई पक्ष हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देना चाहता है तो उसके लिए आगे के दरवाजे खुले हैं।

विज्ञापन

वाराणसी अदालत में 21 दिसंबर को होगी सुनवाई

आपको बता दें कि एएसआई ने वाराणसी की जिला अदालत को पहले ही ज्ञानवापी परिसर के सर्वे की रिपोर्ट सौंप दी है। जिला कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 21 दिसंबर को होगी। सिविल कोर्ट ने 21 जुलाई को सर्वेक्षण का देश दिया था। इसके बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण किया था। इसके तहत मस्जिद के गुंबदों, तहखानों, खंभों, दीवार, इमारत की उम्र और प्रकृति की जांच की गई और फिर एएसआई के चार अधिकारियों की मौजूदगी में वाराणसी कोर्ट को रिपोर्ट सौंप दी गई है।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola