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Gyanvapi Case: मुस्लिम पक्ष को लगा एक और झटका, सुनवाई के बाद विश्व वैदिक सनातन संघ ने कही ये बड़ी बात

Uttar Pradesh News in Hindi: वाराणसी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi Court) में चल रहे ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) को लेकर आज अहम फैसला आया है। जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र […]

Uttar Pradesh News in Hindi: वाराणसी। उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के वाराणसी जिला कोर्ट (Varanasi Court) में चल रहे ज्ञानवापी केस (Gyanvapi Case) को लेकर आज अहम फैसला आया है। जिला कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका को सुनवाई योग्य माना है। यह आदेश सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट महेंद्र कुमार पांडेय की कोर्ट ने वादी किरण सिंह की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने मामले की अगली तारीख 2 दिसंबर तय की है।

किरण सिंह की ओर से दायर हुई थी याचिका

जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। इस मामले में वादी किरण सिंह की ओर से जिला कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। इसमें ज्ञानवापी परिसर में मुस्लिमों के प्रवेश को रोकने, परिसर को हिंदुओं को सौंपने और कथित शिवलिंग की पूजा-पाठ शुरू करने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने पिछली तारीख 15 अक्टूबर को इस याचिका पर दोनों पक्षों को सुना था। इसके बाद अगली तारीख 8 नवंबर तय की गई थी, लेकिन पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने के कारण अगली तारीख तय की गई थी।

कोर्ट ने तय की अगली तारीख

हिंदू पक्ष अधिवक्ता अनुपम द्विवेदी ने बताया कि वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मुकदमे की पोषणीयता को चुनौती देने वाली मस्जिद समिति द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को तय की गई है। जानकारी के मुताबिक विश्व वैदिक सनातन संघ के महासचिव वादी किरण सिंह के अधिवक्ताओं बताया कि हमारी ओर से दायर याचिका पर मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताई गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज करते हुए मामले को सुनवाई योग्य माना है। इस मामले में विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष सिंह ने बताया कि यह हमारी एक बड़ी जीत है। उन्होंने कहा कि अब सुनवाई के दौरान हम मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे। उम्मीद है कि जीत हमारी ही होगी।


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