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2008 Jaipur Bomb Blast: जयपुर बम धमाकों में ‘सजा-ए-मौत’ पाने वाले चारो आरोपी राजस्थान हाईकोर्ट से बरी

2008 Jaipur Bomb Blast: राजस्थान के जयपुर में वर्ष 2008 में बम धमाकों (2008 Jaipur Bomb Blast) के आरोप में मौत की सजा पाए चार लोगों को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। बताया गया है कि वर्ष 2019 में इन चारों को मौत की सजा सुनाई गई थी। जयपुर में हुए इन […]

Edited By : Naresh Chaudhary | Updated: Feb 2, 2024 16:36
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राजस्थान हाईकोर्ट।

2008 Jaipur Bomb Blast: राजस्थान के जयपुर में वर्ष 2008 में बम धमाकों (2008 Jaipur Bomb Blast) के आरोप में मौत की सजा पाए चार लोगों को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुरुवार को बरी कर दिया। बताया गया है कि वर्ष 2019 में इन चारों को मौत की सजा सुनाई गई थी। जयपुर में हुए इन बम धमाकों में 71 लोग मारे गए थे, जबकि 185 लोग घायल हुए थे।

ये लोग हुए बरी

एक मीडिय रिपोर्ट में कहा गया है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, सैफुर और मोहम्मद सलमान को बरी कर दिया। बुधवार को जस्टिस पंकज भंडारी और समीर जैन की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

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मामले के जांच अधिकारियों की होगी जांच!

बचाव पक्ष की ओर से बताया गया है कि कोर्ट ने राज्य पुलिस से भी ‘अक्षम’ जांच करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई को भी कहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इससे पहले 2019 में एक विशेष कोर्ट ने चार व्यक्तियों को दोषी ठहराया था, जबकि पांचवें आरोपी शाहबाज हुसैन को उस वक्त बरी कर दिया था।

पांचवां आरोपी 2019 में हो गया था बरी

शाहबाज की ओर से पेश अधिवक्ता अखिल चौधरी ने कहा कि हाईकोर्ट ने भी विशेष अदालत की ओर से वर्ष 2019 में बरी किए जाने के फैसले को बरकरार रखा। अखिल चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने ट्रायल कोर्ट की ओर से शाहबाज को बरी करने के खिलाफ अपील की थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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(Xanax)

First published on: Mar 29, 2023 06:52 PM

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