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अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को बताया आदतन अपराधी, धर्मेंद्र प्रधान बोले- एक विशेष परिवार चाहता है अलग IPC

Rahul Gandhi Issue:  राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत तेज है। शुक्रवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा भी सामने आई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया […]

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस पर निशाना साधा।
Rahul Gandhi Issue:  राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद सियासत तेज है। शुक्रवार को कांग्रेस ने मोदी सरकार पर राहुल गांधी की आवाज को दबाने का आरोप लगाया। इसके बाद भाजपा भी सामने आई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस और राहुल गांधी पर पलटवार किया है।

7 जगह जमानत पर राहुल गांधी

अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी 7 जगह जमानत पर हैं, बार-बार झूठ बोलने, अवमानना के लिए इन्हें बेल दी गई। वे एक आदतन अपराधी हैं, इन्हें ऐसा लगता था कि देश का कानून या कोई व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। इनके पास माफी मांगने के लिए 3 साल लेकिन इन्होंने माफी नहीं मांगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी का पहले से ही असंसदीय आचरण रहा है, अहंकार इनका दिखता रहा है। क्या एक भी सही राय देने वाला कांग्रेस में नहीं बचा या जानबूझकर गलत सलाह दी गई। राहुल गांधी ने पहले ही अपने पार्टी का अध्यादेश फाड़ दिया था आज उन्हीं की पार्टी में से किसी ने खेल कर दिया इन्हें पता नहीं चला।

देश को आजाद हुए 75 साल, अब सामंती व्यवस्था नहीं

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और एक विशेष परिवार चाहता है कि उनके लिए अलग IPC बने, उन्हें सज़ा न हो लेकिन मैं उन्हें याद दिला दूं देश 75 साल से प्रजातंत्र अपना चुका है। आप पिछड़े समाज को गाली देंगे, अपशब्द का इस्तेमाल करेंगे ये सामंती मानसिकता का परिचायक है। हम समूह से अलग हैं क्योंकि हम एक परिवार से आते हैं।

क्यों छिनी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता?

राहुल गांधी ने दो साल पहले कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? जैसे नीरव मोदी….आदि। राहुल के इस बयान को आधार बनाकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत में आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस में तीन बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश हुए। बुधवार को कोर्ट ने राहुल के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्हें दो साल की सजा दी। साथ ही जमानत भी। उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया। इसी केस में शुक्रवार को लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी। यह भी पढ़ेंRahul Gandhi Disqualified: वकील मनु सिंघवी बोले- राहुल अपनी निडरता की कीमत चुका रहे, हम लड़ेंगे कानूनी लड़ाई


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