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Punjab Pollution: जहरीली हवा के बीच सरकार ने जारी की एडवाइजरी, इन नियमों का करना होगा पालन

Punjab Pollution Advisory: पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जारी की गई इस एडवाइजरी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब सरकार के गृह मामलों के विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों, इनडोर और आउटडोर बैठक, मॉल, सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने की सलाह जारी की है।

Punjab Pollution Advisory: पंजाब सरकार ने प्रदेश में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए एडवाइजरी जारी की है। पंजाब की भगवंत मान सरकार की तरफ से जारी की गई इस एडवाइजरी में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। पंजाब सरकार के गृह मामलों के विभाग ने सभी शैक्षणिक संस्थानों, सरकारी और निजी कार्यालयों, इनडोर और आउटडोर बैठक, मॉल, सार्वजनिक स्थानों में मास्क पहनने की एक सलाह जारी की है।

मास्क पहनना अनिवार्य

पंजाब में सभी निजी और सरकारी स्कूलों के स्टूडेंट्स के लिए एक महीने तक मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। साथ ही प्रांत के सभी लोगों से भी घर से बाहर निकलते समय मास्क पहनने की अपील की है जिससे प्रदूषण से बचा जा सके।

हाईकोर्ट ने दिया आदेश

हाईकोर्ट ने  पंजाब में स्मॉग इमरजेंसी लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला पंजाब में वायु गुणवत्ता सूचकांक के खतरनाक लेवल पर पहुंचने की वजह से लिया गया है।

पराली जलाना प्रदूषण का मुख्य कारण

प्रदूषण का मुख्य कारण पराली जलाया जाना है।  एक रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीआर में प्रदूषण फैलाने के लिए जो फैक्टर जिम्मेदार हैं उनमें 44 फीसदी पराली की वजह से है। वैसै तो पराली मध्य प्रदेश और यूपी में भी कई जगह जलायी जाती है, लेकिन सबसे ज्यादा पराली पंजाब में जलाई जाती है। पराली के साथ- साथ पेट्रोल और डीजल गाड़ियों और कंस्ट्रक्शन से उड़ने वाली धूल की वजह से भी प्रदूषण बढ़ रहा है।

पराली जलाने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई

सरकार की तरफ से पराली जलाने के लिए मनाही है। कोई भी पराली नहीं जलाएगा और यदि कोई ऐसा करता गया, तो उसके  खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मकान निर्माण के समय इस्तेमाल होने वाले धूल, रेत और मलबे पर अगर कोई पानी का छिड़काव नहीं करता और उस जगह की सफाई नही करता, तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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