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पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा एक्शन, ड्रग्स केस में AIG राजजीत सिंह बर्खास्त

AIG Raj Jit Singh: पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने सोमवार को ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने एआईजी राजजीत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। पंजाब में यह पहला मामला है, जब किसी सीनियर अफसर को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर […]

AIG Raj Jit Singh And CM Bhagwant Mann
AIG Raj Jit Singh: पंजाब में भगवंत मान की अगुवाई वाली आप सरकार ने सोमवार को ड्रग्स केस में बड़ी कार्रवाई की। सरकार ने एआईजी राजजीत सिंह को बर्खास्त कर दिया है। पंजाब में यह पहला मामला है, जब किसी सीनियर अफसर को नौकरी से बर्खास्त किया गया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल किसी भी शख्स को बख्शा नहीं जाएगा। सीलबंद लिफाफों की रिपोर्ट की जांच के बाद राजजीत सिंह को मादक पदार्थों की तस्करी में नामित किया गया है। विजिलेंस की मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई की जांच के लिए तुरंत नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है।

हाईकोर्ट ने दिए थे जांच के आदेश

राजजीत सिंह तरनतारन, होशियारपुर और मोगा में एसएसपी रहे हैं। राजजीत अभी एआईजी एनआरआई के पद पर थे। पंजाब और चंडीगढ़ हाईकोर्ट ने राजजीत सिंह समेत इंद्रजीत सिंह से संबंधित मामले की जांच के लिए STF को आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपध्याय, एडीजीपी प्रभोद कुमार और आईजी कुंवर विजय प्रताप सिंह की एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी थी। जबकि सिद्धार्थ चट्टोपध्याय ने दो अलग अलग रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी, जो सीलबंद लिफाफे में थी।

शिअद नेता इस केस में जमानत पर बाहर

पंजाब सरकार ने 23 मई 2018 को सीलबंद लिफाफे पर अपना ओपिनियन हाईकोर्ट को सौंपा था। साल 2021 में हाईकोर्ट ने कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसके बाद आरोपी शिअद नेता बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ 20 दिसंबर 2021 को मोहाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज किया। मजीठिया इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत पर बाहर हैं। यह भी पढ़ेंमनीष सिसोदिया को दिल्ली की अदालत से झटका, 27 तक CBI तो 29 अप्रैल तक ED की हिरासत में रहना होगा


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