Shiv Sena Symbol Issue: शिवसेना के चुनाव निशान और नाम को लेकर मचे घमासान पर बुधवार को इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। इलेक्शन कमीशन ने एकनाथ शिंदे गुट को चुनाव चिन्ह आवंटित करने के अपने फैसले को जायज ठहराया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे गुट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चुनौती दी थी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि फैसला सुनाने से पहले उद्धव खेमे के सभी मुद्दों को सुना और समझा गया था। यह एक सुविचारित आदेश था। उसने अपने अधिकारों के दायरे में रहकर आदेश पारित किया था।
शिंदे गुट का जवाब- EC की शक्तियां हड़पना चाहते थे उद्धव गुट
इससे पहले महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एकनाथ शिंदे ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया था। उन्होंने कहा था कि 2022 के राजनीतिक संकट के दौरान जब राज्यपाल ने सदन में शक्ति परीक्षण का आदेश दिया था, उस वक्त उद्धव ठाकरे गुट चाहता था कि राज्य विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचन आयोग की शक्तियां हड़प लें।
फरवरी में चुनाव आयोग ने दिया था अपना फैसला
बता दें कि फरवरी महीने में चुनाव आयोग ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना करार दिया था। उन्हें चुनाव चिन्ह भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के आदेश पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था।
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