ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, SC ने खारिज की याचिका, राज्यसभा सदस्यता से जुड़ा था पूरा मामला
Jyotiraditya Scindia
MP Politics: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। एमपी के नेता प्रतिपक्ष डॉ. गोविंद सिंह ने सिंधिया की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। गोविंद सिंह की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है।
गोविंद सिंह ने दायर की थी याचिका
दरअसल, सु्प्रीम कोर्ट ने गोविंद सिंह की याचिका में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। गोविंद सिंह ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने दावा किया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राज्यसभा चुनाव के नामांकन पत्र में जानकारी छिपाई थी। इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। लेकिन अब इसे सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया है।
गोविंद सिंह ने अपनी याचिका में दावा किया था कि 'सिंधिया ने राज्यसभा के निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय तथ्य छिपाए थे, उनका चुनाव शून्य घोषित हो।' लेकिन सुप्रीम कोर्ट के याचिका रद्द करने बाद अब यह मामला खत्म हो गया है।
2020 में राज्यसभा सांसद बने थे सिंधिया
बता दें कि 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जिसके बाद बीजेपी ने उन्हें 2020 में मध्य प्रदेश से ही राज्यसभा के लिए भेजा था। बाद में मोदी मंत्रिमंडल में भी उन्हें शामिल किया गया था।
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