TrendingAyodhya Ram MandirDharmendra & Hema MaliniBigg Boss 19Gold Price

---विज्ञापन---

मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारियों के लिए खुशखबरी, अब लाइसेंस 30 साल का होगा, जाने कितनी मिलेगी छूट?

MP Mandi Traders Good News: कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर ही मंडी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारी के लिए खुशखबरी
MP Mandi Traders Good News: मध्य प्रदेश के मंडी व्यापारियों के लिए अच्छी खबर आई है। अब राज्य के मंडी व्यापारियों को 30 साल तक की अवधि के लिए लायसेंस मिलेगा। इसके अलावा मंडी व्यापारियों की फीस भी कम कर दी गई है। इस बात की घोषणा कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने की है। उन्होंने बताया कि इसका फायदा प्रदेश के सभी मंडी व्यापारियों को मिलेगा। मंडी बोर्ड की तरफ से जारी आदेश के बाद 24 फरवरी, 2024 से प्रभावी होगा। बता दें कि कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना के निर्देश पर ही मंडी व्यापारियों के लायसेंस की अवधि को बढ़ाने का ऐलान किया गया है।

मंडी व्यापारियों को लाभ ही लाभ

जानकारी के अनुसार, प्रदेश में पहले मंडी व्यापारियों को सिर्फ 5 साल के लिए अनुमति लायसेंस दिया जाता है। यह लाइसेंस भी व्यापारियों को 259 मंडी समितियों द्वारा दिया जाता था। अब राज्य के मंडी व्यापारियों को 30 साल के लिए अनुमति लायसेंस दिया जाएगा। सभी मंडी समितियों को अधिनियम की धारा-81 के तहत मंडियों में प्रवृत्त उप विधि में 23 फरवरी, 2024 तक आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है। अगर निर्धारित समय तक समितियों द्वारा संशोधन नहीं हुआ तो आदेश अपने आप ही 24 फरवरी से लागू हो जायेगा। यह भी पढ़ें: मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव, दर्शन और पूजा अर्चना करके बोले- सौभाग्यशाली हूं

मंडी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर

नए संशोधन को लेकर मंडी बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमन शुक्ला ने कहा कि जारी हुए नए आदेशों के अनुसार अब मध्य प्रदेश के 65 हजार से अधिक व्यापारियों को हर साल 5 साल में लायसेंस रिन्यू करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैनेजिंग डायरेक्टर शुक्ला ने यह भी बताया है कि लायसेंस फीस में भी काफी बदलाव किए गए हैं। अब व्यापारियों को वाणिज्यिक (द्वितीयक) संव्यवहार के लायसेंस फीस के लिए 25 हजार की बजाय 5 हजार रुपये ही फीस देनी होगी।


Topics: