MP के 92 प्राइवेट अस्पतालों का लाइसेंस रद्द, जबलपुर आग्निकांड के बाद एक्शन में स्वास्थ्य विभाग
Bhopal Hospital
भोपाल: मध्यप्रदेश के जबलपुर के अस्पताल में हुए अग्निकांड के बाद से स्वास्थ्य विभाग एक्शन मोड में आ गया है। इसी क्रम में 92 प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। इसमें जबलपुर के 33, भोपाल के 20 और ग्वालियर के 19 हॉस्पिटल शामिल हैं। नियमों के मुताबिक दस्तावेज ना मिलने पर इन सभी अस्पतालों की मान्यता कैंसिल की गई है।
राजधानी में इन अस्पतालों के लाइसेंस किए कैंसिल
प्रदेश की राजधानी भोपाल के गांगुली मेट्रो सिटी हॉस्पिटल, देव श्री हॉस्पिटल, न्यू आयुष्मान हॉस्पिटल, प्रयास बर्न एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, वैष्णो हॉस्पिटल, दिव्या हॉस्पिटल समेत 33 की मान्यता निरस्त कर दी गई है। बता दें कि बिना टेम्परेरी फायर NOC के कई अस्पताल चलते मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने 10 अगस्त से 31 अगस्त तक अभियान चलाकर मान्यता निरस्त की है। इसी के चलते भोपाल के प्रयास सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल समेत कई अस्पतालों पर शिकंजा कसा गया है। इस दौरान फायर NOCसमेत कई मापदंडों पर चेकिंग की गई।
ग्वालियर में 19 निजी अस्पतालों की मान्यता रद्द
स्वास्थ्य विभाग ने ग्वलियर में 19 प्राइवेट अस्पतालों की मान्यता रद्द कर दी है। बताया जा रहा है कि यहां दर्जनों खामियों के साथ अस्पतालों को संचालित किया जा रहा था। सूचना के मुताबिक हॉस्पिटल में डॉक्टर, स्टाफ, निर्धारित बेड भी उपलब्ध नहीं थे। इसके साथ ही फायर एनओसी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रमाण पत्र, मेडिकल बेस्ट निष्पादन की व्यवस्था न होना भी मुख्य कारण बना।
बता दें कि पूरा एक्शन सीएमएचओ द्वारा भेजी गई रिपोर्ट पर लिया गया है। इस कार्रवाई के लिए स्वास्थ्य आयुक्त सुदामा खाडे ने मुहर लगाई है। जाने-माने निजी अस्पताल त्रिवेदी नर्सिंग, गजवानी नर्सिंग होम, साईं हॉस्पिटल, डीएनए हॉस्पिटल, रुद्राक्ष मल्टी स्पेशलिटी सहित अन्य की मान्यता को रद्द कर दिया गया है।
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