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गुजरात के एसटी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर; आश्रित परिवार को अब मिलेगी इतनी आर्थिक मदद

Gujarat ST Employees Good News: गुजरात सरकार की तरफ से राज्य सड़क परिवहन निगम के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर राज्य सरकार उसके आश्रित परिवार को 14 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

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Gujarat ST Employees Good News: गुजरात सरकार की तरफ से एसटी महामंडल के कर्मयोगियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अगर किसी एसटी कर्मचारी की सेवा के दौरान मौत हो जाती है तो उसके परिवार को राज्य सरकार की तरफ से 14 लाख रुपये की सहायता दी जाएगी। गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के किसी भी कर्मचारी की मृत्यु होने पर राज्य सरकार उसके आश्रित परिवार को 14 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया है।

पहले कितनी मिलती थी सहायता

इससे पहले, एसटी महामंडल में विभिन्न सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों में से सेवाकाल में मृत वर्ग-3 और वर्ग-4 के नियमित कर्मचारियों के आश्रित परिवार को कर्मचारी की शेष सेवा अवधि को ध्यान में रखते हुए 4 लाख रुपए, 1 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती थी। 5 लाख और अधिकतम 6 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही थी। इसके अलावा पांच वर्ष की नियत वेतन संविदा सेवा पर नियुक्त एसटी महामंडल के वर्ग-3 और वर्ग-4 के मृतक कर्मचारियों के आश्रित परिवार को पांच लाख रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। अधिकतम 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जा रही है।

14 लाख रुपये की आर्थिक सहायता

राज्य सरकार के इस निर्णय से नियमित भर्ती प्रक्रिया से नियुक्त वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के कर्मचारियों की 24 सितम्बर 2022 को अथवा उसके पश्चात सेवाकाल के दौरान मृत्यु होने पर 5 लाख रूपये का मुआवजा दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त, विभिन्न कार्यालयों में नियुक्त पांच वर्षीय नियत वेतन संविदा सेवा के वर्ग-3 एवं वर्ग-4 के मृतक कर्मचारियों के आश्रित परिवार को 14 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता का भुगतान किया जाएगा।

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इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार गुजरात राज्य सड़क परिवहन निगम के उन 153 वर्ग-3 और वर्ग-4 कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को 21 करोड़ से अधिक की सहायता प्रदान करेगी। जिनकी मृत्यु 12 अक्टूबर 2023 को या उसके बाद अपने वर्तमान कर्तव्य के दौरान हुई। इन्हें नियमित भर्ती प्रक्रिया के जरिए से नियुक्त किया गया था। साथ ही 5 साल की निश्चित संविदा सेवा पर नियुक्त कर्मचारी थे। जिसमें पुरानी योजना के अनुसार राज्य सरकार ने 124 कर्मचारियों के आश्रित परिवारों को 5 करोड़ 32 लाख रुपए की सहायता प्रदान की है और शेष सहायता भी शीघ्र प्रदान कर दी जाएगी।

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