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भाग कर शादी रजिस्ट्रेशन को लेकर गुजरात सरकार का बड़ा कदम, अब माता पिता को मिलेगी रजिस्ट्रेशन की सूचना

गुजरात सरकार शादी रजिस्ट्रेशन के नियम बदलने जा रही है. अब शादी दर्ज करते समय माता-पिता को भी जानकारी दी जाएगी और सभी जरूरी दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड होंगे. सरकार का कहना है कि इससे धोखाधड़ी और छिपाकर शादी करने के मामलों पर रोक लगेगी.

गुजरात विधानसभा में उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शादी पंजीकरण प्रक्रिया में ऐतिहासिक सुधार का ऐलान किया है! नियम 44 के तहत दिए गए बयान में कहा कि अब शादी रजिस्ट्रेशन में माता-पिता को शामिल किया जाएगा. बेटियों की इज्जत और सनातन परंपरा की रक्षा के लिए सरकार सख्त कदम उठाएगी

मुख्यमंत्री भुपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात सरकार शादी पंजीकरण अधिनियम 2006 में बड़े बदलाव ला रही है. पंचमहाल के कुछ गांवों में, जहां न मुस्लिम परिवार था न मस्जिद, वहां सैकड़ों निकाह सर्टिफिकेट जारी हुए. तलाटी-कम-मंत्री द्वारा जारी फर्जी प्रमाणपत्रों की जांच हुई और सख्त कार्रवाई की गई.

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उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी का कहना है कि"अगर कोई बेटी को छिपी पहचान से धोखा देगा, तो सरकार ऐसी सख्ती करेगी कि वो भविष्य में किसी बेटी की ओर आंख उठाकर भी न देखे. सरकार हर बेटी की इज्जत की रक्षक है और सनातन परंपरा की ढाल!

नई व्यवस्था में शादी रजिस्ट्रेशन के समय माता-पिता को सूचित किया जाएगा, अलग पोर्टल बनेगा. इस फैसले.पर 30 दिनों तक जनता से सुझाव आमंत्रित किये गये है, एक
कमिटी बनेगी. लव जिहाद और धोखाधड़ी पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का ही ये एक बड़ा कदम बताया जा रहा है!

मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए अब ये नियम लागू होंगे

1) मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दोनों पार्टियों और दो गवाहों के सिग्नेचर के साथ जमा करनी होगी. एप्लीकेशन को लीगली नोटराइज़्ड कराना होगा और इसके साथ, दोनों पार्टियों को सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया आइडेंटिटी प्रूफ जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, फोटो आइडेंटिटी कार्ड देना होगा

2 À): सरकार हर मैरिज रजिस्ट्रेशन को संबंधित कम्युनिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार को जमा करेगी और यह मैरिज रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन सैंपल-1(I) के अनुसार डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स के साथ जमा करनी होगी.
दूल्हा-दुल्हन और गवाहों का आधार कार्ड. दूल्हा-दुल्हन का बर्थ सर्टिफिकेट या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट. वेडिंग कार्ड या इनविटेशन लेटर. दूल्हा-दुल्हन की अलग-अलग फॉर्मेट में दो पासपोर्ट साइज़ फोटो. शादी की रस्म दिखाते हुए दूल्हा-दुल्हन की वेडिंग फोटो. गवाहों की दो नई पासपोर्ट साइज़ फोटो (एप्लीकेशन के साथ यह डिक्लेरेशन कि क्या दूल्हा-दुल्हन ने अपने माता-पिता को शादी के बारे में बताया है.)

3): दूल्हा-दुल्हन को माता-पिता के ये डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे.

  1. माता/पिता का आधार कार्ड.
  2. पिता का पूरा नाम.
  3. पिता के आम घर का पता, पूरी डिटेल्स के साथ.
  4. पिता का मोबाइल नंबर.
  5. माता का पूरा नाम.
  6. माता के आम घर का पता, पूरी डिटेल्स के साथ.
  7. माता का मोबाइल नंबर.

3 (A): असिस्टेंट रजिस्ट्रार के सैटिस्फाइड होने के बाद दूल्हा-दुल्हन के माता-पिता को 10 कार्य दिवस के अंदर जल्द से जल्द इन्फॉर्म किया जाएगा और यह इलेक्ट्रॉनिकली या फिजिकली किया जाएगा.

3(B): असिस्टेंट रजिस्ट्रार, यह एप्लीकेशन मिलने पर, इसे संबंधित डिस्ट्रिक्ट या तालुका रजिस्ट्रार को फॉरवर्ड करेगा. रजिस्ट्रार के यह पक्का करने के बाद कि सब-रूल्स (1 से 7) में बताई गई ज़रूरतें पूरी हो गई हैं, शादी 30 दिनों के बाद रजिस्टर हो जाएगी.

4:) ये सभी डिटेल्स रजिस्ट्रार सरकार द्वारा बनाए जाने वाले ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेंगे और सीरियल नंबर, पेज नंबर, वॉल्यूम समेत डिटेल्स अपलोड की जाएंगी. ऊपर बताई गई प्रक्रिया पूरी होने के बाद, रजिस्ट्रार फॉर्म-2 के अनुसार मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट तैयार करेंगे और यह सर्टिफिकेट पार्टियों को खुद या पोस्ट से भेजा जाएगा.

लॉ मंत्री कौशिक वेकारिया ने 30 सामाजिक संगठनों से चर्चा कर यह फैसला लिया.शुक्रवार को विधानसभा में डिप्टी सीएम हर्ष संघवी ने नए नियमों और प्रक्रिया का विधानसभा में ऐलान किया. उन्होंने अगले 30 दिन अच्छा सुझाव होगा तो जोड़ा जाएगा, नहीं तो ये नए नियम लागू होंगे.

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