Delhi School Closed: दिल्ली की हवा लगातार 8वें दिन भी जहरीली बनी हुई है। दिवाली पर पटाखे बजने और पंजाब में पराली जलने से वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। आज भी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 366 रिकॉर्ड हुआ है। वहीं 10 इलाकों में AQI 400 से ज्यादा है। ज्यादातर इलाकों में 400 के करीब बना हुआ है। इतने वायु प्रदूषण से सांसों पर संकट मंडरा रहा है।
इसलिए दिल्ली के स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद होने की संभावना है। नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में भी AQI 400 का लेवल पार कर गया है। ऐसे में वहां भी स्कूलों में छुट्टियां घोषित किए जाने की संभावना है, हालांकि अभी प्रशासन अधिकारियों और सरकार द्वारा इस संबंध में कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं की गई है, लेकिन वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद किए जा सकते हैं।
पहले दिवाली और अब छठ के कारण बंद हैं स्कूल
बता दें कि दिल्ली-NCR में स्कूल पहले दिवाली की छुट्टियों के चलते बंद रहे। सोमवार 4 नवंबर 2024 को खुले तो मुख्यमंत्री आतिशी ने आज 7 नवंबर को छठ पूजा के अवसर पर स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी। अब सरकारी सूत्रों से जानकारी सामने आई है कि दिल्ली सरकार वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूल बंद करने पर विचार कर रही है। स्कूलों ने पहले से ही खुले कैंपस में सभा करने से परहेज़ किया हुआ है।
पीटी क्लास और आउटडोर एक्टिविटीज बंद हैं। स्कूलों ने छात्रों को मास्क पहनकर आने की भी सलाह दी हुई है। अभिभावकों से भी अतिरिक्त सावधानी बरतने का आग्रह किया है। अक्टूबर के आखिरी हफ्ते से ही दिल्ली के अधिकारियों की चिंता बढ़ी हुई है। ऐसे में दिल्ली सरकार स्कूल-कॉलेज बंद करने और वर्क फ्रॉम होम लागू करने का कदम उठा सकती है। जल्दी ही इस संंबंध में आदेश जारी हो सकते हैं।
दिल्ली में यमुना किनारे छठ पूजा भी नहीं हो रही
बता दें कि दिल्ली में वायु प्रदूषण के साथ-साथ जल प्रदूषण भी चरम पर है। यही कारण है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में यमुना नदी के किनारों पर छठ पूजा के अनुष्ठान करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि यमुना नदी में केमिकल के कारण बन रहा झाग जानलेवा साबित हो सकता है। यमुना का प्रदूषित पानी लोगों की सेहत खराब कर सकता है।
यमुना नदी के अलावा लोग अन्य जगहों पर छठ मना सकते हैं, लेकिन यमुना नदी किनारे जाने से परहेज करें। यमुना किनारे छठ पूजा करने की अनुमति याचिका दायर करके पूर्वांचल नव निर्माण संस्थान ने मांगी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार द्वारा कोरोना काल में यमुना नदी को लेकर जारी बैन को सही ठहराया और उसे आगे भी लागू रखने को का। 29 अक्टूबर 2021 को यह बैन लगाया गया था।