लगातार बढ़ते प्रदूषण के चलते दिल्ली सरकार ने अहम कदम उठाया है. दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने ये एलान किया है कि सभी प्रतिष्ठानों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम करना अनिवार्य होगा, फिर चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट. सरकार ने ये चेतावनी दी है कि गाइडलाइंस का पालन ना करने पर भारी जुर्माना देना होगा. अस्पताल, जेल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जंगल, जलबोर्ड जैसी सेवाओं पर ये लागू नहीं होगा.
बढ़ते AQI को लेकर गाइडलाइंस जारी
दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट ने कई अहम फैसले लिए हैं. जिसके मुताबिक बिल्डिंग बनाने वाले मजदूरों को 16 दिन के लिए 10 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. दिल्ली सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि उन्हें किसी तरह का आर्थिक नुकसान ना हो. सभी वैरिफाइड मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसे भेजे जाएंगे.
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दिल्ली में ग्रैप-4 लागू
दिल्ली में खराब होते हवा के स्तर को लेकर ग्रैप-4 लागू है. सरकार ने इसलिए गाइडलाइंस जारी की है ताकि सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कुछ कम हो सके और राजधानी को जहरीली हवा से थोड़ी राहत मिल सके.
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