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दिल्ली सरकार की नई EV पॉलिसी में क्या-क्या बदलाव? बंद होगा पेट्रोल-CNG वाहन रजिस्ट्रेशन

दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी घोषणा की है। 2025 से CNG और पेट्रोल गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर रोक लगेगी। जानिए नई EV नीति के तहत क्या-क्या बड़े बदलाव होंगे।

Delhi EV policy 2025
Delhi EV policy 2025: दिल्ली में रहने वाले जो ईवी (इलेक्ट्रिक वाहन) लेने की तैयारी में हैं वो ये जान लें कि अब दिल्ली सरकार नई पॉलिसी लाने वाली है। अभी इस पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है इसके बाद इस पॉलिसी में अहम बदलाव होंगे। बढ़ते पेट्रोल के दामों की वजह से लोगों का इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि अब नई पॉलिसी के तहत क्या-क्या बदलाव होने वाले हैं। अभी सड़कों पर अधिकतर गाड़ियां और बसें सीएनजी वाली ही दौड़ती नजर आ रही हैं जिनकी पॉलिसी में भी बड़े बदलाव होने वाले हैं। कहीं न कहीं सीएनजी वाहन धारकों की इससे परेशानी बढ़ सकती है। आइए जान लेते हैं नई पॉलिसी के बारे में जो होने वाली है लागू...

1. सीएनजी ऑटो रिक्शा

15 अगस्त 2025 से नए सीएनजी ऑटो का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। पुराने सभी सीएनजी ऑटो परमिट को ई-ऑटो परमिट में बदला जाएगा।10 साल से पुराने सीएनजी ऑटो को इलेक्ट्रिक ऑटो में बदलना जरूरी होगा। यह भी पढ़ें: वक्फ बिल में हुए 10 बड़े बदलाव क्या? जानें मुस्लिमों की जिंदगी पर क्या असर

2. दो-पहिया वाहन

15 अगस्त 2026 से पेट्रोल, डीजल या सीएनजी दो-पहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यानी आप दिल्ली में कोई नया पेट्रोल  डीजल या CNG दोपहिया वाहन नहीं खरीद सकेंगे

3. तीन-पहिया माल वाहन

15 अगस्त 2025 से डीजल, पेट्रोल या सीएनजी तीन-पहिया माल वाहन का रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा।

4. चार-पहिया माल वाहन

सभी कचरा उठाने वाले वाहनों को धीरे-धीरे इलेक्ट्रिक वाहन में बदला जाएगा। 31 दिसंबर 2027 तक सभी ऐसे वाहन 100% इलेक्ट्रिक होंगे।

5. सिटी बसें

अब सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें ही खरीदी जाएंगी। BS-VI बसें सिर्फ राज्य के बाहर चलने के लिए इस्तेमाल होंगी।

6. निजी कार

अगर किसी के पास पहले से दो कारें हैं, तो तीसरी कार सिर्फ इलेक्ट्रिक ही खरीदनी होगी, अगर रजिस्ट्रेशन उसी पते पर हो। नोट: यह ड्राफ्ट पॉलिसी सभी संबंधित पक्षों (स्टेकहोल्डर्स) को भेजी जाएगी। उनकी सलाह,सुझाव और बदलाव के बाद इसे कैबिनेट में भेजा जाएगा। यह भी पढ़ें: व्हाट्सअप पर ऐसी डीपी के खिलाफ हैं शास्त्र, कहीं आपने तो नहीं की गलती


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