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चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों? कोर्ट के ED से 5 ‘सुप्रीम’ सवाल

Arvind Kejriwal Petition against arrest in Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर कई सवाल पूछे हैं। अब जांच एजेंसी मामले की अगली सुनवाई पर इस सभी सवालों पर अपना पक्ष रखेगी। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था।

अरविंद केजरीवाल
Supreme Court (प्रभाकर मिश्रा): अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने संबंधी याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना ने ईडी से इस बारे में कई सवाल पूछे। अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा कि आम चुनाव से पहले ही सीएम की गिरफ्तारी क्यों हुई? कोर्ट ने सवाल उठाया कि जांच और गिरफ्तारी में इतना लंबा अंतराल क्यों था? अब 1 मई को मामले की अगली सुनवाई होगी, जिसमें ईडी इन सवालों का जवाब देगी।

21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार

शीर्ष अदालत ने मामले में सुनवाई के दौरान कहा कि जीवन और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण मुद्दा है। बता दें 21 मार्च को ईडी ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। उन पर दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पूछे ये सवाल

  • आम चुनावों से पहले ही गिरफ्तारी क्यों की गई?
  • क्या न्यायिक कार्यवाही के बिना आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं?
  • इस मामले में अब तक कुर्की की कोई कार्यवाही नहीं हुई है और यदि हुई है तो दिखाएं कि मामले में केजरीवाल कैसे शामिल हैं?
  • ये केस मनीष सिसोदिया मामले से अलग कैसे है?
  • इस मामले में धारा 19 की सीमा, जो अभियोजन पर जिम्मेदारी डालती है, न कि आरोपी पर, इसकी व्याख्या करें?
ये भी पढ़ें: AAP को झटका, राउज एवेन्यू कोर्ट ने की मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज

अगली सुनवाई पर ईडी रखेगी अपना पक्ष

गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली अरविंद केजरीवाल की याचिका पर शुक्रवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। आज केजरीवाल के वकील सिंघवी ने सीएम के मामले को संजय सिंह के जैसा बताया है, ऐसे में उन्हें राहत देने की मांग की है।


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