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मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली की कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगी आदेश

Delhi Excise Policy: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू अदालत ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 26 अप्रैल की शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 24 अप्रैल को […]

Manish Sisodia
Delhi Excise Policy: तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। राउज एवेन्यू अदालत ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब अदालत 26 अप्रैल की शाम 4 बजे अपना फैसला सुनाएगी। इससे पहले 24 अप्रैल को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी दिल्ली कोर्ट में बहस होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत सीबीआई मामले में 27 अप्रैल तक और ईडी मामले में 29 अप्रैल तक बढ़ाई है। कोर्ट में ईडी के वकीलों ने कहा कि अप्रैल के अंत तक मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी।

26 फरवरी को गिरफ्तार हुए थे सिसोदिया

बता दें कि मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब सात घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। बाद में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एजेंसी ने दावा किया था कि सिसोदिया जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तब से वे जेल में बंद हैं। कोर्ट से भी राहत नहीं मिल रही है। यह भी पढ़ें: बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला: SC से राहत मिलने के बाद ममता बनर्जी के भतीजे को CBI ने भेजा समन, पूछताछ के लिए बुलाया


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