पहलवानों के यौन शोषण का मामला: बृजभूषण सिंह के खिलाफ अब एक जुलाई को सुनवाई, जांच निगरानी याचिका खारिज
Brijbhushan Sharan Singh
Brij Bhushan Sharan Singh Case: दिल्ली की राऊज एवेन्यू अदालत ने मंगलवार को यौन उत्पीड़न मामले में भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र पर विचार करने के लिए सुनवाई 1 जुलाई तक के लिए टाल दी है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हरजीत सिंह जसपाल ने कहा कि यह एक लंबी चार्जशीट है। इस पर विचार करने के लिए समय की आवश्यकता है। मामले को 1 जुलाई को विचार के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
अदालत ने मामले में जांच की निगरानी की मांग वाली अर्जी को खारिज कर दिया, क्योंकि इसे वापस ले लिया गया था। न्यायाधीश ने कहा कि आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है, इसलिए आवेदन निरर्थक हो गया है। हालांकि, शिकायतकर्ता के वकील की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत ने कहा कि जब उसे जरूरत महसूस हो तो वह निगरानी के लिए आवेदन दायर कर सकता है।
15 जून को पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट
दिल्ली पुलिस ने 15 जून को महिला पहलवानों की शिकायत के आधार पर कथित यौन उत्पीड़न मामले में सांसद बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पुलिस ने सिंह के खिलाफ POCSO मामले में रद्दीकरण रिपोर्ट भी दायर की थी।
इससे पहले, एसीएमएम ने मामले में अदालत की निगरानी में जांच की मांग करने वाले पहलवानों द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई की थी। कोर्ट ने इस मामले पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी।
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