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छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय सरकार के निर्देशों पर चौकन्ने हुए अधिकारी, सूरजपुर में रुकवाया बाल विवाह

Chhattisgarh Vishnudev Sai Govt: विभाग के अधिकारियों ने लड़की के परिजनों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की।

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छत्तीसगढ़ बाल विवाह

Chhattisgarh Vishnudev Sai Govt: छत्तीसगढ़ के भाजपा की विष्णुदेव साय सरकार में राज्य के अंदर आधिकारी पूरी ईमानदारी के साथ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपना काम कर रहे हैं। हाल ही में जिला प्रशासन सूरजपुर में बाल विवाह को होने से रोका है। दरअसल, सूरजपुर जिले के बाल संरक्षण अधिकारी मनोज जायसवाल को सूचना मिली कि सरईपारा विकास खंड रामानुजनगर में बाल विवाह हो रहा है। सूचना मिलते ही मौके पर महिला और बाल विकास विभाग के चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट की टीम पहुंची। इसके बाद जिला कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर टीम ने मौके की छानबीन की, जहां उन्हें 17 साल की दुल्हन और साढ़े 18 साल का दूल्हा मिला।

बाल विवाह को छुपाने की कोशिश

जब जिला चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट के अधिकारियों की पूरी टीम ने गांव पहुंची तो सभी लोगों ने बाल विवाह को छुपाने की कोशिश की। हालांकि जांच में टीम को गांव में 17 साल की लड़की और साढ़े 18 साल के लड़के दूल्हे और दुल्हन के भेष में मिले, जिनका बाल विवाह करवाया जा रहा था। इस स्थिति में बालिका को विवाह से बचाने के लिए पंचनामा तैयार किया गया। इसके बाद महिला स्टाफ के साथ उसे सूरजपुर के सखी वन स्टाफ सेंटर ले जाया गया। इसके बाद इस बालिका को बाल कल्याण समिति के सामने पेश किया जायेगा।

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परिजनों के खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई

विभाग के अधिकारियों ने लड़की के परिजनों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की। लड़की के परिजनों के साथ-साथ बाल विवाह में शामिल ग्रामीणों पर भी अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। बता दें कि, बाल विवाह करवाने वाले को 2 साल की कारावास और 1 लाख रुपये का अर्थदंड की सजा का प्रावधान है।

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