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Excise Policy Case: CBI ने कहा- मनीष सिसोदिया समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ प्रक्रिया में है LOC

नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) नोटिस प्रक्रिया में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि एलओसी जल्द ही जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले रविवार को सीबीआई सूत्रों ने […]

Manish Sisodia on nagloi plant
नई दिल्ली: आबकारी नीति मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर (एलओसी) नोटिस प्रक्रिया में है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि एलओसी जल्द ही जारी किया जा सकता है। प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले रविवार को सीबीआई सूत्रों ने जानकारी दी थी कि आबकारी नीति घोटाले में मनीष सिसोदिया और 14 अन्य के खिलाफ एलओसी जारी किए गए हैं। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि एलओसी फिलहाल प्रक्रिया में है, अभी जारी नहीं किया गया है। इसे किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जारी करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। सूत्रों के अनुसार, शुक्रवार को मनीष सिसोदिया और अन्य आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान दो आरोपी अपने घर पर नहीं मिले और उनका पता नहीं चल पाया है। हालांकि उन्हें मामले की जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया गया है। इससे पहले लुक आउट सर्कुलर नोटिस जारी होने की खबरों के बाद मनीष सिसोदिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया था जिसमें पीएम (गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में) तत्कालीन केंद्र सरकार और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) पर निशाना साध रहे थे। उन्होंने यह भी ट्वीट किया कि सीबीआई को उनके घर पर की गई तलाशी के दौरान कुछ भी नहीं मिला है।

क्या होता है लुक आउट सर्कुलर नोटिस

लुक आउट सर्कुलर नोटिस में संबंधित एजेंसियां ​​​​ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन (बीओआई) को एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सूचित करती हैं जो कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सूचित किए बिना देश छोड़ सकता है। इसके बाद BoI अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर अपने अधिकारियों को LOC की सूची अपडेट करता है। एलओसी की कुछ श्रेणियां हैं, जैसे कि किसी व्यक्ति के देश से बाहर जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है और कुछ श्रेणियों में वह जा सकता है, लेकिन केवल उचित अनुमति लेने और संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसी को सूचित करने के बाद।


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