कानपुरः उत्तर प्रदेश के कानपुर में कोर्ट ने प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान को आर्म्स एक्ट मामले में एक साल की सजा सुनाई है। साथ उन पर 1500 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्यमों और खादी मंत्री राकेश सचान के खिलाफ वर्ष 1991 में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसी मामले में करीब 31 साल बाद कोर्ट ने सजा सुनाई है। वहीं बेल बॉन्ड भरने के बाद उन्हें जमानत दिए जाने की भी सूचना है।
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31 साल पुराना है मामला
आपको बता दें कि कानपुर जिले के नौबस्ता में अगस्त 1991 को राकेश सचान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप था कि उनके पास से बिना लाइसेंस की राइफल बरामद हुई थी। इसी मुकदमा में शनिवार को फैसला सुनाया गया था। शनिवार सुबह मंत्री राकेश सचान कोर्ट पहुंचे थे। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने राकेश सचान को आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया। आरोप है कि सचान को दोषी करार दिए जाने के बाद कुछ लोग कोर्ट रूम में घुस आए और हंगामा कर दिया। इसी बीच राकेश सचान के आदेश की प्रति लेकर चले जाने का आरोप लगा था, जिसे मंत्री ने खारिज कर दिया था।
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मैं फरार नहीं हुआ था
वहीं राकेश सचान का कहना था कि मैं फरार नहीं हुआ हूं। मेरे बारे में दुष्प्रचार किया जा रहा है। वर्ष 1991 में मेरे खिलाफ आर्म्स एक्ट का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। उसी की कोर्ट में सुनवाई थी। मेरे वकील ने कहा था कि आज पेशी पर आना है। मैं गया था। वकील से बात करने के बाद वापस आ गया।
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