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Vaishno Devi Mandir के भवन की भूलकर भी न बनाएं वीडियो, नियम तोड़ने पर मिलेगी कड़ी सजा, पढ़ें नया फरमान

Mata Vaishno Devi Mandir, Jammu Kashmir: यदि आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं तो गलती से भी मंदिर के भवन, गर्भगृह और पवित्र गुफा की वीडियो न बनाएं और न ही फोटो क्लिक करें. हाल ही में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने एक नया फरमान जारी किया है, जिसके तहत नियम का पालन न करने पर सजा मिल सकती है.

Credit- Social Media

Mata Vaishno Devi Mandir, Jammu Kashmir: मां वैष्णो देवी को आदिशक्ति मां दुर्गा का एक प्रमुख स्वरूप माना जाता है, जिनका प्राचीन मंदिर जम्मू कश्मीर में त्रिकुटा पर्वत पर एक प्राकृतिक गुफा में स्थित है. माता वैष्णो के दर्शन करने के लिए हर साल बड़ी संख्या में भक्तजन जम्मू कश्मीर जाते हैं. हालांकि, मंदिर के भवन, गर्भगृह और पवित्र गुफा में फोटो खींचने और वीडियो बनाने की मनाही है, लेकिन फिर भी कई लोग चालाकी दिखाकर वीडियो बनाते हैं.

हाल ही में एक कंटेंट क्रिएटर युवती ने हिडन कैमरे से मंदिर के भवन की वीडियो बनाई थी और उसे वायरल कर दिया था, जिसके बाद अब पुलिस और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सिक्योरिटी स्टाफ ने नया फरमान जारी किया है.

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नियम तोड़ने पर मिल सकती है कड़ी सजा

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पुलिस और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का सिक्योरिटी स्टाफ मंदिर में थ्री-लेयर सुरक्षा की जांच कर रहा है. यदि कोई भी श्रद्धालु गुप्त कैमरा या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ मंदिर के अंदर पकड़ा जाता है तो उसे कड़ी सजा हो सकती है. इसके अलावा कटरा से भवन तक चप्पे-चप्पे पर श्रद्धालुओं की बारीकी से जांच भी की जाएगी.

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वैष्णो देवी मंदिर के अंदर क्यों नहीं बना सकते वीडियो?

बता दें कि माता वैष्णो देवी मंदिर की सुरक्षा, मर्यादा और प्राइवेसी को ध्यान में रखकर भवन, गर्भगृह और पवित्र गुफा में फोटो खींचने और वीडियो बनाने पर प्रतिबंध है. यहां तक कि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों को भी भवन के अंदर वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है.

युवती के खिलाफ दर्ज करवाई थी एफआईआर

हाल ही में व्यूज के लालच में एक कंटेंट क्रिएटर युवती ने अपने चश्मे में हिडन कैमरे से वैष्णो देवी मंदिर के भवन की वीडियो बनाई थी, जिसे उसने सोशल मीडिया पर अपलोड भी किया था. वीडियो के वायरल होते ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पुलिस स्टेशन में युवती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी.


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