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'जब तक फांसी नहीं, तब तक न्याय नहीं…' कुलदीप सेंगर की रिहाई पर रोक के बाद उन्नाव रेप पीड़िता

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत देते हुए उसकी सजा को भी निलंबित कर दिया था. हाईकोर्ट के इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

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उन्नाव रेप केस का मामला साल 2017 में सामने आया था.

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उन्नाव रेप केस से जुड़े उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया गया था. दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उन्नाव रेप पीड़िता के हवाले से न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, ‘मुझे सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा था कि न्याय मिलेगा… मेरा संघर्ष जारी है और जारी रहेगा… मुझे इसका पीछा तब तक करना होगा जब तक उसे फांसी की सजा नहीं मिल जाती.’

यह भी पढ़ें : उन्नाव रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटके के बाद क्या बोला कुलदीप सेंगर? बेटी से जारी कराया बयान

साथ ही पीड़िता ने कहा, ‘तभी मुझे न्याय मिलेगा… तभी मेरे पिता को न्याय मिलेगा.’ पीड़िता के साथ ही उसकी मां ने भी कहा कि कोर्ट ने हमारा मामला सुनने के लिए दरवाजा खोला और इसके लिए हम आभारी हैं.

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सेंगर की सजा निलंबित करने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर पीड़िता ने कहा, मुझे नहीं पता कि उस जज के दिमाग में क्या चल रहा था… केवल वही जानते हैं कि उनके मन में उसके लिए कितना स्नेह था कि उन्होंने दया दिखाई. इसके अलावा रेप पीड़िता ने पहले सेंगर और सीबीआई अधिकारी के बीच सांठगांठ के भी संकेत दिए थे. इस मामले की जांच सीबीआई ही कर रही थी. हाईकोर्ट के फैसले के बाद उसकी काफी आलोचना हुई थी.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी किया है. सेंगर को चार सप्ताह में नोटिस का जवाब देना है. सेंगर फिलहाल जेल में ही रहेगा, जो पीड़िता के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में एक साथ सजा काट रहा है.

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यह भी पढ़ें : उन्नाव रेप केस में कुलदीप सेंगर को SC से बड़ा झटका, दिल्ली HC के जमानत देने के फैसले पर लगी रोक

उन्नाव रेप केस का मामला साल 2017 में सामने आया था. उस वक्त कुलदीप सिंह बांगरमऊ सीट से भाजपा का विधायक था. फिर उसे ट्रायल कोर्ट ने दोषी पाया और उम्रकैद की सजा सुना दी थी. ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेंगर हाईकोर्ट पहुंच गया था. कुलदीप सेंगर को हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी थी. शर्तों में 15 लाख रुपये का निजी मुचलका, दिल्ली न छोड़ने का वादा या पीड़िता के पांच किलोमीटर के दायरे में न आने की शर्त शामिल थी.

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लेखक के बारे में

Arif Khan

आरिफ खान मंसूरी न्यूज 24 में बतौर डिप्टी न्यूज एडिटर कार्यरत हैं. आरिफ को डिजिटल पत्रकारिता में 15 वर्ष से ज्यादा अनुभव हैं. उन्होंने 2014, 2019 और 2024 के लगातार तीन लोकसभा चुनाव के अलावा पिछले 15 सालों में देशभर में हुए विधानसभा चुनावों की भी व्यापक कवरेज की है. न्यूज 24 से पहले उन्होंने देश के कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान पत्रिका से की थी, यहां देश, दुनिया और पॉलिटिक्स की खबरों पर काम किया. आरिफ ने इसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप की हिंदी वेबसाइट जनसत्ता के साथ अपनी पारी शुरू की. इसके बाद उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स की हिंदी न्यूज वेबसाइट लाइवहिंदुस्तान ज्वाइन कर लिया. लाइवहिंदुस्तान.कॉम के बाद वह एनडीटीवी ग्रुप के साथ जुड़ गए. एनडीटीवी में करीब छह साल तक काम करने के बाद न्यूज24 के साथ जुड़ गए. न्यूज24 में भी होमपेज की जिम्मेदारी संभालते हैं. शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से कला संकाय में स्नातक और मास्टर ऑफ जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है. आरिफ देश, विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरों के अलावा एक्सप्लेनर लिखने में भी माहिर हैं.
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