Unified Pension Scheme : मोदी कैबिनेट ने सरकारी कर्मचारियों की नई पेंशन स्कीम की सौगात दी। देश में एक अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) लागू होगी। ऐसे में अगर कोई कर्मचारी 31 मार्च 2025 से पहले रिटायर होगा तो उसे नई पेंशन योजना का लाभ मिलेगा या नहीं। आइए जानते हैं कि यूपीएस में रिटायर्ड कर्मियों के लिए क्या खास है?
31 मार्च को रिटायर होने वालों को भी मिलेगा फायदा
नई पेंशन योजना यूपीएस भले ही एक अप्रैल 2025 से लागू होगी, लेकिन इसका लाभ इससे पहले रिटायर्ड हुए कर्मचारियों को भी मिलेगा। इसे लेकर वित्त सचिव डॉ. टीवी सोमनाथन ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो कर्मी साल 2004 से अब तक और आगे 31 मार्च 2025 तक रिटायर्ड होंगे, वे भी यूपीएस का लाभ ले सकते हैं। उन कर्मियों को भी एरियर मिलेगा। उन्हें जो रकम मिल चुकी है, उसे समायोजित करने के बाद पिछला बकाया मिल जाएगा।
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सरकार पर पड़ेगा अतिरिक्त बोझ
उन्होंने कहा कि नई पेंशन स्कीम पूरी तरह वित्त पोषित है। पेंशन में केंद्र का जो योगदान बढ़ेगा, उससे सरकार पर 6250 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। साथ ही एरियर के लिए 800 करोड़ रखे गए हैं। वित्त सचिव ने आगे कहा कि 2004 से लेकर अबतक 20 साल का समय गुजर गया है। एनपीएस के तहत रिटायर्ड हुए कर्मचारियों की संख्या कम है। सरकार के पास कर्मियों के सारे रिकॉर्ड हैं कि वे कब नौकरी शुरू की और कब रिटायर्ड हुए। अगर कोई कर्मी यूपीएस चुनेगा तो उन्हें गणना के अनुसार ब्याज जोड़कर जितना एरियर्स बनेगा, उतना दिया जाएगा।
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जानें यूपीएस से क्या होगा लाभ
- जो कर्मचारी 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का फायदा मिलेगा।
- नई पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मियों को ब्याज के साथ एरियर भी मिलेगा।
- अगर किसी ने 10 साल के बाद नौकरी छोड़ दी तो उसे न्यूनतम पेंशन 10000 रुपये मिलेगी।
- अगर किसी पेंशनभोगी की मृत्यु हो जाती है तो मौत के वक्त मिलने वाली पेंशन की रकम का 60 फीसदी पैसा उसके परिवार को मिलेगा।
- अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक नौकरी की तो उसे बेसिक पे की 50 प्रतिशत रकम पेंशन रूप में मिलेगी।
- सरकारी कर्मियों के पास एनपीएस या यूपीएस में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा।
- कर्मियों को अलग से अंशदान नहीं देना होगा। मोदी सरकार 18 प्रतिशत योगदान देगी और कर्मियों का योगदान एनपीएस की तरह ही 10 प्रतिशत रहेगा।
- नई पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मियों को महंगाई इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलेगा।
- रिटायरमेंट पर ग्रेच्युटी के साथ जमा राशि से अलग हर छह महीने की सेवा के बदले मासिक वेतन (वेतन और डीए) का 10वां हिस्सा जुड़कर मिलेगा।
- पूरे देश में यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी।
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