TrendingInd Vs AusIPL 2025UP Bypoll 2024Maharashtra Assembly Election 2024Jharkhand Assembly Election 2024

---विज्ञापन---

मां की गवाही ने बेटे को कराई उम्रकैद की सजा, जज से बोलीं- ऐसी औलाद को फांसी पर लटका देना चाहिए…

Tripura Mother Testimony Sends Son To Jail: त्रिपुरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां अपने बेटे को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में गवाही देती है। कोर्ट ने मां की गवाही को आधार मानकर बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मां ने कोर्ट ने गवाही देते हुए […]

पुलिस और कोर्ट दोनों ने मामले को घिनौना और जघन्य बताया।
Tripura Mother Testimony Sends Son To Jail: त्रिपुरा में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक मां अपने बेटे को सजा दिलाने के लिए कोर्ट में गवाही देती है। कोर्ट ने मां की गवाही को आधार मानकर बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मां ने कोर्ट ने गवाही देते हुए कहा कि ऐसी औलाद को फांसी पर लटका देना चाहिए। मामला त्रिपुरा के सिपाहीजाला का है। त्रिपुरा के सिपाहीजाला जिला अदालत ने सफाई कर्मचारी कृष्णा दास (55) की हत्या के आरोप में सुमन दान (24) और उसके दोस्त चंदन दास (26) को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। महिला बिशाल नगर परिषद् में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत थी। घटना अप्रैल 2020 की है। जब सिपाहीजाला में अकेले रह रही कृष्णा दास का पहले दोनों आरोपियों ने बलात्कार किया और उसके बाद गला घाेंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपियों ने शव को घर के पास ही पुराने बंद पड़े कुएं में फेंक दिया। मामले में पुलिस ने मृतका की बहु की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की थी।

यह है मामला

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो दोनों आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया। पूछताछ में दोनों ने हत्या की बात कबूल की। मामले में पुलिस ने आरोपी सुमन दास की मां समेत 25 लोगों के बयान दर्ज किए। मामले में टिवस्ट तब आया जब अदालत में आरोपी सुमन दास की मां ने बेटे की खिलाफ गवाही देेते हुए सही का साथ देने का फैसला किया। आरोपी की मां नमिता दास ने सुनवाई के दौरान बेटे और उसके दोस्त के लिए सजा-ए-मौत मांगी।

बलात्कार का आरोप नहीं हो पाया साबित

मामले में बलात्कार के आरोप से मुक्त हुए गौतम गिरि ने बताया कि रेप की पुष्टि नहीं हो सकी। क्योंकि शव हत्या के बाद कुएं में फेंक दिया गया था। और पुलिस ने लगभग एक सप्ताह बाद क्षत-विक्षत अवस्था में शव को बरामद किया। इसलिए शव के पोस्टमाॅर्टम में यह बात साबित नहीं हो पाई कि महिला की बलात्कार करने के बाद हत्या की गई। इसके बाद अदालत ने आरोपियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई।  


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.