Tejashwi Yadav Summoned by Gujarat Court: बिहार के उप-मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अहमदाबाद की एक मेट्रोपोलिटन अदालत ने उन्हें समन जारी किया है। दरअसल, गुजरातियों के लिए 'ठग' शब्द का इस्तेमाल करने पर तेजस्वी यादव के खिलाफ मानहानि का मामले दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के वकील प्रफुल्ल आर पटेल ने कहा- अदालत ने उन्हें समन जारी कर 22 सितंबर को उपस्थित होने के लिए कहा है। उन्होंने कहा- शिकायतकर्ता ने कहा है कि इससे उन्हें ठेस पहुंची है।
तेजस्वी यादव पर आरोप है कि उन्होंने "केवल गुजराती ही ठग हो सकते हैं" वाला बयान दिया था। राजद के वरिष्ठ नेता के खिलाफ आपराधिक मानहानि के लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 202 के तहत यादव के खिलाफ जांच की थी। अहमदाबाद स्थित 69 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी हरेश मेहता ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत के जरिए उन्हें समन जारी करने का पर्याप्त आधार पाया गया। मेहता ने इस साल 21 मार्च को बिहार के पटना में मीडिया के सामने दिए गए यादव के बयान का सबूत अदालत में पेश कर अपनी शिकायत दर्ज कराई थी।
अधिकतम सजा की मांग
शिकायतकर्ता ने कहा कि पूरे गुजराती समुदाय को "ठग" कहने वाला बयान मीडिया के सामने दिया गया था। यह सभी गुजरातियों को सार्वजनिक रूप से बदनाम और अपमानित करता है। मेहता ने यादव के खिलाफ समन जारी करने और उसके लिए अधिकतम सजा की मांग की है। शिकायतकर्ता ने कहा कि वह भी एक गुजराती है और जब उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर यह खबर देखी, तो एहसास हुआ कि इस तरह के अपमानजनक बयान से एक गैर-गुजराती राज्य के निवासी को 'ठग' के रूप में देखेगा।