हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: Gyanesh KumarsirBigg Boss 20

अब अकेली महिला भी बन सकेगी मां, Surrogacy एक्ट में हुआ बड़ा बदलाव, क्या हैं नए नियम और शर्तें?

Surrogacy Act Amendment Updates: देश में सरोगेसी एक्ट बदल गया है, जिसके तहत अकेली महिलाओं को भी मां बनने का अधिकार मिल गया है, लेकिन कानून में संशोधन करके सरोगेसी अपनाने के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए सरकार का संशोधन करने का आदेश दिया था।

विज्ञापन
सरोगेसी एक्ट में बदलाव करके भारत सरकार ने महिलाओं को नया अधिकार दिया है।

Indian Government Amended Surrogacy Law: मां बनना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन कुछ महिलाएं किन्हीं कारणों से मां नहीं बन पाती। इन्हीं महिलाओं की बच्चा पैदा करने की इच्छा सरोगेसी (Surrogacy) सिस्टम में पूरी की, जिसका फायदा अभी तक सिर्फ शादीशुदा दंपतियों को होता था, लेकिन अब विधवा या अकेली रह रही महिलाएं भी मां बन सकेंगी। भारत सरकार ने सरोगेसी एक्ट 2022 में संशोधन किया है, जिसके तहत अकेली महिलाओं को भी मां बनने का अधिकार मिल गया है।

 

एक्ट में क्या बदलाव हुआ?

विज्ञापन

सरोगेसी (Surrogacy) एक्ट संशोधन नियम 2024 के अनुसार, एक पार्टनर के मेडिकली फिट नहीं होने की स्थिति में डोनर गैमीट का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि अब बच्चा पैदा करने के लिए पति-पत्नी दोनों का मेडिकली फिट होना अनिवार्य नहीं है। किसी एक के होने से भी बच्चा पैदा हो जाएगा।

दूसरे शब्दों में कहें तो अगर महिला ठीक है तो उसके EGG इस्तेमाल किए जाएंगे और दूसरा डोनर गैमीट (Donated Sperm) लिया जाएगा। यही नियम पुरुषों के मामले में लागू होगा, लेकिन एक शर्त यह है कि ऐसे मामलों में डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड की परमिशन अनिवार्य होगी।

विज्ञापन

क्यों किया गया एक्ट में बदलाव?

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सरोगेसी एक्ट 2022 में संशोधन सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके एक्ट में धारा-2 के तहत किए गए प्रावधान को चुनौती दी गई थी। केस में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को एक्ट में बदलाव करके अकेली और तलाकशुदा महिलाओं को भी सरोगेसी के तहत मां बनने का अधिकार देने को कहा गया।

इस आदेश पर अमल करते हुए सरकार ने एक्ट में संशोधन किया और अकेली महिलाओं को मां बनने के लिए डोनर स्पर्म का इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी, लेकिन लिव इन में रहने वाले लोगों पर यह नए नियम लागू नहीं होंगे।

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola