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Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट को मिले 5 नए जज, कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने लगाई मुहर

Supreme Court: (प्रभाकर मिश्रा) सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों में से पांच पर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। जिनके नामों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार ने मंजूरी दी है उनमें राजस्थान हाईकोर्ट के […]

Supreme Court: (प्रभाकर मिश्रा) सुप्रीम कोर्ट को 5 नए जज मिल गए हैं। कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों में से पांच पर शनिवार को केंद्र की मोदी सरकार ने मुहर लगा दी है। जिनके नामों को सुप्रीम कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के लिए सरकार ने मंजूरी दी है उनमें राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पंकज मित्तल, पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल, मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस पीवी संजय कुमार, पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज मिश्रा का नाम शामिल है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बीते साल 13 दिसंबर को इन जजों के नाम मंजूरी के लिए केंद्र सरकार के पास भेजे थे। पांच नए जजों की नियुक्ति के साथ सुप्रीम कोर्ट में अब 32 जज हो गए हैं। यहां जजों के 34 पद स्वीकृत हैं। एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार पर नाराजगी जताई थी। और पढ़िए –MP Politics: दिग्विजय सिंह को बड़ी राहत, मानहानि मामले में मिली जमानत, VD शर्मा ने किया था केस

कानून मंत्री बोले- कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता

जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों की नियुक्ति का मामला सामने आया, उस वक्त कानून मंत्री किरेन रिजिजू प्रयागराज के एक कार्यक्रम में थे। जहां उन्होंने कहा, ‘मैंने देखा कि मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने (कॉलेजियम पर) चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता है। हम अपने आप को इस महान देश के सेवक के रूप में देखते हैं, वह अपने आप में बड़ी बात है। लोगों ने हमें मौका दिया है काम करने का। आप सब प्रिवेलेज लोग हैं, जज-वकील बने हैं.. पढ़ लिखकर ही बने हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि देश के लिए काम करने के लिए जिम्मेदारी मिली है।’ और पढ़िए –Sid-Kiara Wedding: सिद्धार्थ-कियारा की मेहंदी आज, फूलों और राजस्थानी परंपरा से सजा सूर्यगढ़ पैलेस, देखें तस्वीरें कानून मंत्री ने सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी है। जबकि यहां कोई किसी को चेतावनी नहीं दे सकता। हम जनता के सेवक हैं, हम संविधान के हिसाब से काम करते हैं। यह भी पढ़ें: छावला गैंगरेप केस में 3 महीने सुप्रीम कोर्ट ने जिसे किया था रिहा, अब हत्या मामले में हुआ गिरफ्तार


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