Rahul Gandhi Passport: ‘जांच होगी प्रभावित…’, राहुल गांधी के नए पासपोर्ट की अर्जी का बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने किया विरोध
BJP leader Subramanian Swamy (left) and Congress leader Rahul Gandhi (right)
Rahul Gandhi Passport: कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नए साधारण पासपोर्ट के आवेदन पर बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अगर पूर्व सांसद को विदेश यात्रा की अनुमति दी जाती है तो नेशनल हेराल्ड मामले की जांच प्रभावित हो सकती है। अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट (ACMM) वैभव मेहता ने सुब्रमण्यम स्वामी को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। अब इस प्रकरण की सुनवाई 26 मई को होगी। उसी दिन फैसला आ सकता है कि राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए एनओसी मिलेगी या नहीं?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में आरोपी हैं। मार्च में सांसदी जाने के बाद राहुल गांधी ने अपने राजनयिक पासपोर्ट को सरेंडर कर दिया था। अब उन्होंने एक साधारण पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है। इसके लिए राहुल गांधी ने मंगलवार को अदालत से अनुमति और अनापत्ति मांगी है। कोर्ट ने 19 दिसंबर 2015 को राहुल गांधी और अन्य को नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत दी थी।
कोर्ट ने कहा- राहुल के फरार होने की आशंका नहीं
सुब्रमण्यम स्वामी नेशनल हेराल्ड मामले में शिकायतकर्ता हैं। बुधवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट में स्वामी व्यक्तिगत रूप से पेश हुए और आवेदन का विरोध किया। कोर्ट ने कहा कि मामला 2018 से लंबित है और राहुल गांधी विदेश यात्रा करते रहे हैं। वह भाग जाएंगे या फरार हो जाएंगे, ऐसी कोई आशंका नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यात्रा का अधिकार मौलिक अधिकार है।
यह भी पढ़ें: Sabse Bada Sawal: देश के किसान क्यों सड़क और नाले में फेंक रहे टमाटर और प्याज, क्या दोगुनी हो गई आमदनी?
विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार
राहुल गांधी के वकील तर्रनम चीमा के साथ अधिवक्ता निखिल भल्ला और सुमित कुमार भी कोर्ट पहुंचे थे। वकीलों ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही लंबित नहीं है। विदेश यात्रा एक मौलिक अधिकार है। शिकायकर्ता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2015 में राहुल गांधी की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जमानत देते वक्त भी कोर्ट ने राहुल गांधी की यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। न ही कोई शर्त रखी थी।
और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें
Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world
on News24. Follow News24 and Download our - News24
Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google
News.