सिफारिश में आरक्षण नहीं, प्रतिनिधित्व पर दिया जोर
समिति की सिफारिश में आरक्षण की बात कहीं नहीं कही गई है लेकिन, प्रतिनिधित्व की बात कही गई है। रिपोर्ट में प्रतिनिधित्व देने की बात के तर्क का आधार है कि न्यायपालिका में विविधता की कमी है। ऐसा कोई आंकड़ा नहीं है जिससे ये पता चल सके कि जजों की नियुक्ति में किस वर्ग को कितना प्रतिनिधित्व मिला है। और पढ़िए – हैदराबाद में शर्मसार करने वाली घटना; सड़क पर महिला को न्यूड किया, आरोपी की मां ने बेटे को रोका तक नहीं सिफारिश की गई है कि सरकार को जजों की सामाजिक पृष्ठभूमि का डेटा रखना चाहिए, जिससे ये पता चल सके की किसको कितना प्रतिनिधित्व मिला है? अब तक ऐसा कोई डेटा सरकार के पास नहीं है। इस सिफारिश में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में भी इस बात को रखा जाए, जिसे सरकार बनाती है और जिसके आधार पर कॉलेजियम जजों की नियुक्ति करता है।जजों की नियुक्तियों को लेकर सरकार और न्यायपालिका में होता रहा है टकराव
हालांकि मेमोरेंडम ऑफ़ प्रोसीजर को लेकर सरकार और न्यायपालिका में टकराव देखा गया है, जो जजों की नियुक्तियों को लेकर होती है। बता दें कि संसद की स्थाई समिति में सरकार और विपक्ष के कुल 31 सदस्य होते हैं।और इस समिति के अध्यक्ष बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुशील मोदी हैं। हालांकि संसद की स्थाई समिति की सिफारिशों को मानने की कोई बाध्यता भी नहीं है।और पढ़िए – देश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहां पढ़ें
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