Rajiv Gandhi Murder Case: पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में शनिवार को रिहा हुए छह दोषियों में से एक आरपी रविचंद्रन ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को उन्हें आतंकवादियों या हत्यारों के बजाय पीड़ित के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि समय उन्हें निर्दोष के रूप में आंकेगा।
मदुरै सेंट्रल जेल से रिहा होने के बाद न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए, रविचंद्रन ने कहा कि उत्तर भारत के लोगों को हमें आतंकवादियों या हत्यारों के बजाय पीड़ितों के रूप में देखना चाहिए। समय और शक्ति निर्धारित करती है कि कौन आतंकवादी या स्वतंत्रता सेनानी है लेकिन समय हमें निर्दोष के रूप में जज करेगा।
बता दें कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सात दोषियों में से एक एजी पेरारीवलन की रिहाई के बाद नलिनी और रविचंद्रन ने अपनी रिहाई की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 18 मई को एजी पेरारीवलन को रिहा करने का आदेश दिया था।
शनिवार को श्रीहरन की हुई ती रिहाई
इससे पहले, मामले के छह दोषियों में से एक नलिनी श्रीहरन ने 32 साल की सजा के दौरान उसे मदद देने के लिए तमिलनाडु और केंद्र सरकारों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वह अपने परिवार के साथ रहना चाहती है। श्रीहरन को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद शनिवार को वेल्लोर जेल से रिहा कर दिया गया, जिसमें मामले में आरपी रविचंद्रन सहित सभी छह दोषियों को मुक्त कर दिया गया था।
जेल से बाहर आने पर श्रीहरन ने तमिलनाडु के लोगों को धन्यवाद दिया और कहा कि शुक्रिया कि आपने 32 साल तक मेरा समर्थन किया। एएनआई से बात करते हुए, नलिनी ने अपनी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात की और कहा कि उनके परिवार के सभी सदस्य लंबे समय से उनका इंतजार कर रहे हैं और वह अब उनके साथ रहना चाहती हैं।
गांधी परिवार से मिलने के सवाल पर बोली नलिनी
यह पूछे जाने पर कि क्या वह अपनी रिहाई के बाद गांधी परिवार से किसी सदस्य से मिलेंगी, नलिनी ने कहा कि वह ऐसा करने की योजना नहीं बना रही हैं। नलिनी ने कहा कि मेरे पति जहां भी जाएंगे मैं वहां जाऊंगी। हम 32 साल तक अलग रहे। हमारा परिवार हमारा इंतजार करता रहा… मैं गांधी परिवार से किसी से मिलने की योजना नहीं बना रही हूं।
तमिलनाडु सरकार ने पहले यह कहते हुए दोषियों की समय से पहले रिहाई की सिफारिश की थी कि 2018 की उनकी आजीवन कारावास की सजा की छूट के लिए सहायता और सलाह राज्यपाल के लिए बाध्यकारी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को रिहा करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया।
स्टालिन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसला का स्वागत किया
स्टालिन ने शुक्रवार को एक ट्वीट में कहा, “मैं छह लोगों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं।” उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार के फैसलों को राज्यपालों द्वारा नियुक्त पदों पर नहीं रखा जाना चाहिए।”
नलिनी श्रीहरन और पांच अन्य पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे थे। शीर्ष अदालत ने उन्हें जेल में अच्छे आचरण के आधार पर रिहा कर दिया था। राजीव गांधी की 21 मई, 1991 को तमिलनाडु के श्रीपेरंबुदूर में एक सार्वजनिक रैली के दौरान लिबरेशन टाइगर्स ऑफ़ तमिल ईलम (LTTE) समूह की एक महिला आत्मघाती हमलावर ने हत्या कर दी थी।
सात दोषियों को हत्या में उनकी भूमिका के लिए मौत की सजा सुनाई गई थी। उनमें नलिनी श्रीहरन, आरपी रविचंद्रन, जयकुमार, संथन, मुरुगन, रॉबर्ट पायस और एजी पेरारिवलन शामिल थे।
साल 2000 में नलिनी श्रीहरन की सजा को घटाकर उम्रकैद कर दिया गया था। बाद में 2014 में, अन्य छह दोषियों की सजा भी कम कर दी गई और उसी वर्ष के दौरान, तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता ने मामले के सभी सात दोषियों की रिहाई की सिफारिश की।
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