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अब माउथवॉश या टूथ जेल का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे पायलट-क्रू मेंबर्स, DGCA ने जारी की रिवाइज्ड गाइडलाइन

Pilots-crew members barred from using mouthwash tooth gel: जब कोई पायलट या क्रू मेंबर्स ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव मिलता है तो कड़ी सजा का प्रावधान है।

Breath analyser test
Pilots-crew members barred from using mouthwash tooth gel: अब पायलट और क्रू मेंबर्स माउथवॉश, टूथ जेल या किसी ऐसी चीज का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। क्योंकि ब्रेथ एनाइलाजर टेस्ट में अल्कोहल की पुष्टि होगी। विमानन नियामक डीजीसीए ने बुधवार को संशोधित नियम जारी किए हैं। इसके अलावा शराब के नए नियम में शराब के सेवन के लिए विमान कर्मियों की मेडिकल जांच की प्रक्रिया से संबंधित नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इसके इस्तेमाल से ब्रेथ एनालाइजर का टेस्ट पॉजिटिव हो सकता है। कोई भी क्रू मेंबर्स जो ऐसी दवा ले रहा है, उसे टेकऑफ से पहले कंपनी के डॉक्टर से परामर्श करना होगा।

'परफ्यूम' शब्द नियमों में शामिल नहीं

सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट (CAR) में परफ्यूम शब्द का इस्तेमाल नहीं है। DGCA ने कहा फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाले ब्रेथ एनालाइजर का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही एजेंसियों की निगरानी एवं निरीक्षण की एक प्रक्रिया शुरू की गई है। पैसेंजर के रूप में ट्रैवल कर रहे ऑपरेटिंग क्रू मेंबर के लिए बोर्डिंग एयरपोर्ट पर ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराना जरूरी होगा।

कड़ी सजा का बना नियम

जब कोई पायलट या क्रू मेंबर्स ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट में पॉजिटिव मिलता है तो कड़ी सजा का प्रावधान है। सजा इस बात पर भी निर्भर करेगी कि गलती पहली बार हुई या बार-बार हो रही है। नियम लैंडिंग और टेकऑफ दोनों टेस्ट होंगे। यह भी पढ़ें: मराठा आरक्षण के समर्थन में महाराष्ट्र की 32 पार्टियां, CM शिंदे बोले- अब बदनाम हो रहा आंदोलन, जारांगे खत्म करें अनशन


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