क्यों छिनी राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता?
राहुल गांधी ने दो साल पहले कर्नाटक की एक सभा में कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है? जैसे नीरव मोदी....आदि। राहुल के इस बयान को आधार बनाकर भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ सूरत में आईपीसी की धारा 499, 500 के तहत आपराधिक मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस केस में तीन बार राहुल गांधी सूरत कोर्ट में पेश हुए। बुधवार को कोर्ट ने राहुल के खिलाफ फैसला सुनाया। उन्हें दो साल की सजा दी। साथ ही जमानत भी। उन्हें ट्रायल कोर्ट में अपील के लिए 30 दिन का समय दिया। [caption id="attachment_189353" align="alignnone" ]किस नियम के तहत गई लोकसभा की सदस्यता?
लोकसभा सचिवालय ने शुक्रवार को कहा कि राहुल गांधी अब सांसद के सदस्य नहीं है। इसके पीछे संविधान के अनुच्छेद 102 (1) (e) और जनप्रतिनिधि कानून 1951 का हवाला दिया। दरअसल, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 (1) और (2) के तहत प्रावधान है कि अगर कोई सांसद या विधायक हत्या, दुष्कर्म, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करता है या किसी आतंकी गतिविधि या संविधान को अपमानित करने जैसे षडयंत्र में शामिल होता है तो संसद और विधानसभा से उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसके अलावा इसी अधिनियम की धारा 8 (3) कहता है कि अगर किसी अपराध में विधायक या सांसद को दोषी ठहराया गया है या दो साल से अधिक सजा सुनाई गई है तो विधायक या सांसद की सदस्यता रद्द हो सकती है। इसके साथ 6 सालों के लिए चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया जा सकता है।राहुल अब आगे क्या कर सकते हैं?
राहुल गांधी अब सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। अगर ऊपरी अदालत से सजा पर रोक लगा दी जाती है तो सदस्यता वापस हो सकती है। राहुल के पास ट्रायल कोर्ट के अलावा, हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुला हुआ है।क्या बंगला भी छिनेगा? वायनाड में उप चुनाव भी होंगे?
हां, सदस्यता छिनने के बाद राहुल गांधी को मध्य दिल्ली स्थित सरकारी बंगले को खाली करने के लिए भी कहा जा सकता है। वायनाड में उप चुनाव भी होंगे। क्योंकि सदस्यता रद्द किए जाने के बाद वायनाड सीट खाली हो गई है। चुनाव आयोग यहां जल्द उप चुनाव करा सकता है। यह भी पढ़ें: Rahul Gandhi defamation case: मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद सदस्यता खत्म; नोटिफिकेशन जारी [caption id="attachment_189355" align="alignnone" ]राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से दो साल की सजा होने के बाद संसद से अयोग्य किया गया है।[/caption]