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संसद में कैसे पास होगा एक राष्ट्र एक चुनाव बिल? यहां समझें वोटों का पूरा गणित

How will One Nation One Election Bill Passed in Parliament: वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हो चुका है। तो आइए जानते हैं कि इस बिल को अधिनियम बनाने के लिए कौन-कौन से पड़ावों से होकर गुजरना पड़ेगा?

One Nation One Election Bill will Pass in Parliament: लंबे इंतजार के बाद सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को लोकसभा में पेश कर दिया है। विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। वहीं पक्ष और विपक्ष में बिल को JPC(Joint Parliamentary Committee) में ले जाने पर सहमति बनी है। मगर क्या आप जानते हैं One Nation One Election (ONOE) बिल संसद में कैसे पास होगा?

कैसे पास होगा बिल?

ONOE बिल को 129वें संविधान संशोधन बिल के रूप में पेश किया गया है। इसे पास करने के लिए लोकसभा में दो-तिहाई बहुमत, राज्यसभा में दो-तिहाई बहुमत और आधे राज्यों यानी 15 राज्यों की विधानसभा से सहमति की आवश्यकता पड़ेगी। यह भी पढ़ें- सेना मुख्यालय से क्यों हटाई गई 1971 की विक्ट्री पेंटिंग? विवाद पर आर्मी ने तोड़ी चुप्पी

लोकसभा में कैसे पास होगा बिल?

लोकसभा की कुल 543 सीटों में से सत्ताधारी NDA के पास 292 सीटें हैं। ऐसे में 2/3 बहुमत के लिए सरकार को 362 मतों की जरूरत पड़ेगी, जो बहुमत से 70 सीटें कम है। यानी अगर NDA को 70 अन्य सांसदों का वोट मिलेगा, तभी यह बिल लोकसभा में पास हो सकेगा।

राज्यसभा में कैसे पास होगा बिल?

राज्यसभा में कुल 245 सीटे हैं। वहीं NDA के पास राज्यसभा में सिर्फ 112 सांसद हैं। राज्यसभा में बिल को 2/3 बहुमत से पास करवाने के लिए 164 सांसदों के वोटों की आवश्यकता होगी। ऐसे में राज्यसभा में भी NDA को 42 अन्य सांसदों की जरूरत पड़ेगी।

राज्यों की रजामंदी भी जरूरी

वन नेशन वन इलेक्शन बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करवाने के बाद 15 राज्यों से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। इसका मतलब यह है कि 15 राज्यों में भी ONOE को साधारण बहुमत से पास करवाना होगा, जिसके बाद राष्ट्रपति इस बिल पर अपने हस्ताक्षर करेंगी और यह बिल अधिनियम बन जाएगा। यह भी पढ़ें- Parliament Winter Session Day 18 Live Updates: वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में स्वीकार


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