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निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी जैसी महिला सांसदों को संगठन ने लिखा पत्र, गिनाए ई-सिगरेट के Side Effect

Mothers Against Vaping Write letter to MPs: पत्र में 6 और 7 साल की उम्र के स्कूली बच्चों के ई-सिगरेट के साथ पकड़े जाने की परेशान करने वाली आदतों को ध्यान में लाया गया।

Mothers Against Vaping Write letter to MPs: युवाओं और विशेष तौर पर स्कूली बच्चों के बीच ई-सिगरेट और वैपिंग की लत को लेकर 'मदर्स अगेंस्ट वैपिंग' संगठन ने निर्मला सीतारमण और स्मृति ईरानी जैसी महिला सांसदों को पत्र लिखकर वेपिंग उपकरणों की आसान पहुंच को रेखांकित किया है। महिला सांसदों को लिखे पत्र में संगठन ने इस चिंताजनक मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित कराया कि भारत में ई-सिगरेट और वैपिंग उपकरणों पर प्रतिबंध के बावजूद, बच्चों के बीच उनकी लत चिंताजनक अनुपात में बढ़ी है। पत्र में 6 और 7 साल की उम्र के स्कूली बच्चों के ई-सिगरेट के साथ पकड़े जाने की परेशान करने वाली आदतों पर ध्यान दिलाया गया। संगठन ने कहा कि सभी सांसदों और विशेष रूप से महिला सांसदों को बच्चों और अगली पीढ़ी के स्वास्थ्य की खातिर माताओं से संबंधित मुद्दों को उठाने की जरूरत है। संगठन ने पत्र में लिखा कि हम महिला सांसदों से आग्रह करते हैं कि वे इस महत्वपूर्ण मुद्दे को संसदीय बहस में लाएं, माताओं के नजरिए से बोलें और यह सुनिश्चित करें कि प्रतिबंधित उत्पाद हमारे कमजोर बच्चों के हाथों में न पहुंचें।

ई-सिगरेट कोकीन और हेरोइन जैसे हानिकारक पदार्थों को दे सकता है बढ़ावा

साथ ही पत्र में इस बात पर भी प्रकाश डाला गया है कि वैपिंग उपकरण आकर्षक डिजाइन और स्ट्रॉबेरी से लेकर बबल-गम तक कई फ्लेवर के बनाए जा रहे हैं, जिससे वे बच्चों और युवाओं के बीच अत्यधिक लोकप्रिय हो गए हैं। वैपिंग अधिक खतरनाक लतों को जन्म दे सकती है, क्योंकि ये ई-सिगरेट कोकीन और हेरोइन जैसे हानिकारक पदार्थों को पहुंचाने के लिए प्रवेश द्वार उपकरण बन सकते हैं। इसके अलावा, पत्र यह भी कहा गया है कि चूंकि आज के बच्चे बहुत कम उम्र में ही नवीनतम तकनीकों से अवगत हो जाते हैं। “जिस तरह भारत में वयस्क सामग्री प्रतिबंधित है और मीडिया में उपलब्ध नहीं है, उसी तरह किसी भी मीडिया को ई-सिगरेट के समर्थन में कोई भी सामग्री प्रकाशित करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

ई-सिगरेट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया था स्पष्टीकरण

हाल के एक घटनाक्रम में स्वास्थ्य मंत्रालय ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय को एक स्पष्टीकरण जारी किया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम (पीईसीए), 2019 को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। हालांकि पीईसीए स्पष्ट रूप से व्यक्तिगत ई-सिगरेट के निषेध के बारे में नहीं बता सकता है। पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि उपयोगकर्ताओं के लिए दंड की अनुपस्थिति ने प्रतिबंध की प्रभावशीलता को कम कर दिया है और कानून में आवश्यक संशोधन का आह्वान किया है, जिसमें वैपिंग या ई-सिगरेट के उपयोग को अवैध बनाना शामिल है।


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