हमारे साथ जुड़ें X IG YT FB
Trending: CJP ProtestGyanesh KumarSIRBigg Boss 20

पॉलिटिकल पार्टी बनाने के क्या हैं नियम, कैसे होता है रजिस्ट्रेशन? 'लॉटरी किंग' का बेटा करेगा राजनीति में एंट्री

Political Party Registration Process: भारत में राजनीति दल बनाने के लिए चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन करना होता है. संविधान के तहत इसके लिए एक प्रक्रिया तय की गई है, जिसे फॉलो करने के बाद ही किसी राजनीतिक पार्टी का गठन होता है. उसे राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है.

विज्ञापन
संविधान के अनुसार राजनीतिक दल के रजिस्ट्रेशन के नियम तय किए गए हैं.

Political Party Formation Explainer: प्रशांत किशोर ने साल 2024 में जनसुराज पार्टी को लॉन्च करके देश की सियासत में हलचल मचाई थी और BJP-कांग्रेस समेत कई पार्टियों को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई थी. साल 2025 में ‘लॉटरी किंग’ सैनटिगो मार्टिन राजनीति में एंट्री करने जा रहे हैं. वे आज 14 दिसंबर दिन रविवार को अपनी राजनीतिक पार्टी का ऐलान कर सकते हैं. उनकी पार्टी चुनाव आयोग के पास रजिस्टर्ड हो चुकी है. पार्टी के नाम से लेकर अध्यक्ष तक का नाम फाइनल हो चुका है.

अनिवार्य है चुनाव आयोग में रजिस्ट्रेशन

भारत में इस समय BJP-कांग्रेस 2 सबसे बड़े राजनीतिक दल हैं. इनके अलावा कई राजनीतिक दल भारतीय चुनाव आयोग (ECI) में रजिस्टर्ड हैं और उन्हें नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, जो केंद्रीय और राज्य स्तर पर चुनाव भी लड़ते हैं. वहीं कई राजनीतिक दल ऐसे हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन चुनाव नहीं लड़ते हैं. वहीं चुनाव आयोग के पास रजिस्ट्रेशन के बिना न कोई राजनीतिक दल का ऐलान कर सकता है और न ही चुनाव लड़ सकता है. वहीं चुनाव आयोग ही किसी दल को राष्ट्रीय दल होने का दर्जा देगा.

यह भी पढ़ें: वोटर लिस्ट से कहीं कट तो नहीं जाएगा आपका नाम? क्या सबके लिए है ऑनलाइन SIR? कुछ सवाल जिनके जवाब जानना जरूरी

विज्ञापन

क्या है राजनीति दल के गठन की प्रक्रिया?

राजनीतिक दल बनाने के लिए सबसे पहले पार्टी का नाम तय करें, जो आप खुद रख सकते हैं, लेकिन अगर चुनाव आयोग वे आपके द्वारा प्रस्तावित नाम किसी और को दिया होगा तो वह नाम नहीं मिलेगा, बल्कि दूसरा नाम देना होगा, जो दूसरे के पास भी न हो.

नाम तय करने के बाद पार्टी का संविधान बनाना होगा. इसमें पार्टी का नाम और काम करने का तरीका बताना होगा. पार्टी अध्यक्ष के चुनाव की प्रतिक्रिया बतानी होगी? संविधान में पार्टी के उन लोगों के बारे में बताना होगा और साइन भी कराने होंगे, जो अहम पद संभालेंगे. पार्टी के बैंक अकाउंट की डिटेल भी बतानी होगी.

विज्ञापन

नाम-संविधान के बाद लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करना होगा. इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर जमा कराना होगा. आवेदन-पत्र के पास संविधान की कॉपी, प्रस्तावित नाम और चुनाव चिह्न बताना होगा.

राजनीतिक दल के नाम को 2 नेशनल और 2 रीजनल समाचार पत्रों में छपवाना होगा, ताकि अगर किसी को आपत्ति हो तो वह पता चले और आपत्ति के अनुसार संधोधन किए जाएं. आवेदन के स्टेट्स को https://pprtms.eci.gov.in/ पर ट्रैक कर सकते हैं.

विज्ञापन

यह भी पढ़ें: Explainer: भारतीय राजनीति के बदलेंगे समीकरण? ‘लॉटरी किंग’ का पार्टी बनाने का ऐलान, पुरानी पार्टियों की फंडिंग पर संकट

रजिस्टर्ड पार्टी को मिलती हैं ये सुविधाएं

चुनाव आयोग के पास राजनीतिक दल का रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद चुनाव चिह्न के आवंटन की सूची में शामिल हो जाते हैं. अगर तय मानक पूरे किए जाते हैं तो राज्य या राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाता है. चंदा ले सकत हैं और इनकम टैक्स भी नहीं भरना पड़ता. चंदा देने वाले को भी डोनेट की गई रकम पर टैक्स में छूट मिलती है.

विज्ञापन

संबंधित खबरें

न्यूज 24 पर पढ़ें देश, राष्ट्रीय समाचार (National News), खेल, मनोरंजन, धर्म, लाइफ़स्टाइल, हेल्थ, शिक्षा से जुड़ी हर खबर। ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट अपडेट के लिए News 24 App डाउनलोड कर अपना अनुभव शानदार बनाएं।

First published on:

Know More: Editorial Guidelines

लेख समाप्त

लेखक के बारे में

Khushbu Goyal

खुशबू गोयल News24 हिंदी डिजिटल में चीफ सब एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वेब जर्नलिज्म में 13 साल का अनुभव रखने वाली खुशबू गोयल राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और राज्यस्तरीय न्यूज और चुनावी कवरेज करती हैं. खुशबू गोयल ने अक्टूबर 2013 में अमर उजाला डिजिटल से अपने करियर की शुरुआत की थी, जहां 7 साल सेवाएं देने के बाद साल नवंबर 2020 में दैनिक भास्कर डिजिटल जॉइन किया और सितंबर 2023 से News24 के डिजिटल में सेवाएं दे रही हैं. 13 साल के करियर में खुशबू गोयल ने नेशनल, इंटरनेशनल, पॉलिटिकल, क्राइम टॉपिक कवर करने में विशेषज्ञता हासिल की. खुशबू गोयल का पत्रकारिता में अनुभव: 13 साल योग्यता: कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के IMC&MT इंस्टीट्यूट से मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म (MJ) के बाद जर्नलिज्म में MPhil की डिग्री ली. खुशबू गोयल ने 2014, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव की विस्तृत रिपोर्टिंग की है, जिसमें उन्हें ग्राउंड कवरेज करने का भी अनुभव है. इसके अलावा पिछले 13 साल में विभिन्न राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव को भी उन्होंने फील्ड रिपोर्टिंग के साथ कवर किया.
... और पढ़ें

ताज़ा खबरें

Sponsored Links by Taboola