पत्नी खाना टेस्टी नहीं बनाती… ये तलाक का आधार नहीं हो सकता, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
Kerala HC Rejects Petition Wife Does Not Cook Food Tasty Cannot Ground For Divorce: केरल हाईकोर्ट ने एक शख्स की तलाक याचिका को खारिज कर दिया। शख्स ने अपनी पत्नी पर आरोप लगाया था कि वो खाना टेस्टी नहीं बनाती, इसलिए उसे तलाक चाहिए। कोर्ट ने कहा कि पति सिर्फ खाना टेस्टी नहीं बनाती, ये तलाक का आधार नहीं हो सकता। ये कहते हुए कोर्ट ने शख्स की तलाक की अर्जी को खारिज कर दिया।
पति की ओर से अपनी पत्नी के खिलाफ कई आरोप लगाए गए थे, इनमें से एक खाना ठीक नहीं बनाना भी शामिल था। पति के दावे के जवाब में, जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और सोफी थॉमस की पीठ ने कहा कि इसे शादी को खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता।
पति ने पत्नी पर और क्या आरोप लगाए थे?
पति ने अपनी पत्नी पर अपने रिश्तेदारों के सामने उसका अपमान करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया था। पति ने दावा किया था कि उसने मेरा अनादर किया और खुद को मुझसे दूर कर लिया। उधर, अपने बचाव में पत्नी ने इन सभी आरोपों से इनकार किया और तर्क दिया कि उसका पति यौन विकृतियों से पीड़ित था। पत्नी ने दावा किया कि उसका पति मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहा था और उसने अपनी दवाएं भी लेनी बंद कर दी थीं।
पत्नी की ओर से कहा गया कि मैंने शादी को जारी रखने का इरादा व्यक्त किया। पति के खिलाफ उसकी कंपनी और बॉस से शिकायत के आरोपों के जवाब में पत्नी ने बताया कि मैंने सिर्फ पति के बॉस से मामले में हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया था। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि हमारे तनावपूर्ण रिश्तें को सुलझाने में मदद मिल सके। महिला ने ईमेल से पति के बॉस से इस बारे में शिकायत की थी।
सुनवाई के दौरान जजों की बेंच ने ईमेल की समीक्षा की। कोर्ट ने समीक्षा के बाद पाया कि पत्नी सिर्फ अपीलकर्ता के बारे में बताना चाह रही थी। शिकायतकर्ता अपनी पत्नी को छोड़कर यूएई चला गया था। ईमेल में पत्नी ने अपने पति के व्यवहारिक बदलावों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त कर रही थीं। वो सिर्फ ये पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसके पति को क्या हुआ है? उसे कैसे अपने जीवन में वापस लाया जाए।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने सुनाया ये फैसला
सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि कानूनी तौर पर एक पक्ष, एकतरफा तौर पर विवाह से बाहर निकलने का फैसला नहीं कर सकता है, जब तलाक को उचित ठहराने के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। ये कहते हुए कोर्ट ने शिकायतकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया।
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