Karnataka Banjara Protest: कर्नाटक में आरक्षण को लेकर बंजारा और भोवी समुदाय का विरोध प्रदर्शन जारी है। मंगलवार दोपहर बाद बंजार समुदाय के लोगों ने शिवमोग्गा-शिकारीपुरा राजमार्ग पर आगजनी की और सड़क जाम कर दिया। बता दें कि राज्य की बोम्मई सरकार की ओर से अनुसूचित जाति (एससी) के लिए घोषित आंतरिक आरक्षण के खिलाफ बंजारा और भोवी समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहा है।
प्रदर्शनकारियों ने शिवमोग्गा-शिकारीपुरा राजमार्ग पर जाम लगा दिया और चार अलग-अलग श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के लिए आंतरिक कोटा की सिफारिश करने के लिए भाजपा सरकार, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और येदियुरप्पा के खिलाफ नारे लगाए।
येदियुरप्पा के घर पर किया था पथराव
अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण का विरोध करते हुए बंजारा और भोवी समुदायों के सदस्यों ने सोमवार को कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के कार्यालय और घर पर पथराव किया। थोड़ी देर बाद विरोध और ज्यादा हिंसक हो गया।
बंजारा समुदाय के कुछ सदस्य घायल हो गए। इस बीच, पुलिस ने बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए लाठियां चलाईं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। इसके अलावा, प्रदर्शनकारियों द्वारा पुलिस अधिकारियों पर पथराव करने के बाद शिकारीपुरा शहर में सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई।
क्यों विरोध कर रहा है बंजारा समुदाय?
बंजारा समुदाय राज्य में अनुसूचित जाति के आरक्षण का एक महत्वपूर्ण लाभार्थी रहा है। बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की ओर से हाल ही में की गई घोषणा के बाद बंजारा समुदाय का आरक्षण का हिस्सा कम होने का खतरा है।
सदाशिव आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, सरकार की ओर से घोषित आंतरिक आरक्षण ने अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर विभिन्न उप-जातियों को विशिष्ट कोटा आवंटित किया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि ‘अनुसूचित जाति-छूत’ को कम आरक्षण दिया गया, जिससे बंजारा समुदाय का संबंध है।
शेड्यूल कास्ट (SC) रिजर्वेशन को 4 हिस्सों में बांटा
बोम्मई सरकार ने 24 मार्च को शेड्यूल कास्ट (SC) को मिलने वाले रिजर्वेशन को 4 हिस्सों में बांट दिया था। नई घोषणा के मुताबिक, अब शेड्यूल कास्ट (लेफ्ट) को 6%, शेड्यूल कास्ट (राइट) को 5.5%, शेड्यूल कास्ट (टचेबल) को 4.5% और शेड्यूल कास्ट (अन्य) को 1% आरक्षण दिया जाएगा।
बता दें कि कर्नाटक में शेड्यूल कास्ट के अंदर 101 जातियां आती हैं, जिन्हें इन 4 कैटेगरी में बांटा गया है। इसकी घोषणा के बाद कर्नाटक के कानून मंत्री ने कहा कि ये आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया गया है।
कानून मंत्री ने कहा कि आर्टिकल 341(2) के तहत चारों कैटेगरी बनाई गई है। इस बदलाव को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करवाने के लिए केंद्र सरकार को रिकमेंडेशन भेज दिया गया है।
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