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ISIS के आतंकी को कोर्ट ने 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा, NIA करेगी पूछताछ

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकी मोहसिन अहमद को 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मोहसिन अहमद से पूछताछ करेगी। बता दें कि NIA ने मोहसिन अहमद को छह अगस्त को दिल्ली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी […]

नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली से गिरफ्तार इस्लामिक स्टेट (ISIS) के आतंकी मोहसिन अहमद को 16 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) मोहसिन अहमद से पूछताछ करेगी। बता दें कि NIA ने मोहसिन अहमद को छह अगस्त को दिल्ली स्थित उसके घर से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया था।

इस आरोप में हुई है मोहसिन अहमद की गिरफ्तारी

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने मोहसिन अहमद को ISIS के लिए धन एकत्र करने और इसे सीरिया के अलावा अन्य स्थानों पर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मोहसिन अहमद के गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। जांच एजेंसी ने बताया था कि मोहसिन को उनके वर्तमान आवास जापानी गली, जोगाबाई एक्सटेंशन, बाटला हाउस, नई दिल्ली में एक तलाशी अभियान के दौरान गिरफ्तार किया।

आईएसआईएस का एक्टिव मेंबर है मोहसिन अहमद

NIA ने कहा कि मोहसिन अहमद आईएसआईएस का कट्टर और सक्रिय सदस्य है। वह आईएसआईएस की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जुटाए गए फंड को सीरिया और अन्य स्थानों पर क्रिप्टोकरेंसी के रूप में भेज रहा था। एनआईए ने बताया कि इस संबंध में जांच पड़ताल जारी है। गिरफ्तार किए गए मोहसिन से पूछताछ की जाएगी।

ISIS से जुड़ी गतिविधियों से संबंध में छह राज्यों में हुई थी छापेमारी

बता दें कि इस साल जुलाई में एनआईए ने आईएसआईएस से जुड़ी गतिविधियों के सिलसिले में छह राज्यों में संदिग्धों के 13 परिसरों की तलाशी ली थी। छापेमारी मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित छह राज्यों में की गई थी। एजेंसी ने मध्य प्रदेश के भोपाल और रायसेन, गुजरात के भरूच, सूरत, नवसारी और अहमदाबाद में छापेमारी की थी।

25 जून 2022 को एनआईए ने दर्ज किया था मामला

इसके अलावा बिहार के अररिया जिला, कर्नाटक में भटकल और तुमकुर शहर, महाराष्ट्र में कोल्हापुर और नांदेड़ जिले और उत्तर प्रदेश में देवबंद में भी छापेमारी की गई थी। एनआईए ने 25 जून 2022 को आईपीसी की धारा 153ए और 153बी और यूए (पी) अधिनियम की धारा 18, 18बी, 38, 39 और 40 के तहत मामला दर्ज किया था।


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