HC Judges Transfer: सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम (Supreme Court Collegium) ने हाईकोर्ट के 9 जजों के तबादले की सिफारिश की है। इनमें गुजरात हाईकोर्ट (Gujarat High Court) के न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक (Hemant M Prachchhak) का नाम भी शामिल है। जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक वही जज हैं जिन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के सरनेम मामले में सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति हेमंत एम प्रच्छक समेत गुजरात हाईकोर्ट (HC Judges Transfer) चार जजों को अन्य उच्च न्यायालयों में तबादले करने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 3 अगस्त 2023 की अपनी बैठक में न्याय के बेहतर प्रशासन के लिए हाईकोर्ट के 9 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश की है। इनमें गुजरात हाई कोर्ट के 4 जस्टिस शामिल हैं।
गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश (HC Judges Transfer) समीर जे दवे को राजस्थान, न्यायाधीश कुमारी गीता गोपी को मद्रास और न्यायाधीश अल्पेश वाई कोग्जे को इलाहाबाद हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है। गुजरात हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति समीर दवे ने हाल ही में कथित दंगा मामले के सबूतों को जांचने के बाद तीस्ता सीतलवाड की याचिका पर एफआईआर को रद्द करने का निर्णय दिया था। गुजरात हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति गीता गोपी ने दोषसिद्धि को निलंबित करने की राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के बाद उन्होंने अपना निर्णय दिया।
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पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट (HC Judges Transfer) में भी चार न्यायाधीशों को स्थानांतरित करने की सिफारिश की गई है। इनमें से न्यायाधीश अरविन्द सिंह सांगवान को इलाहाबाद, न्यायाधीश अवनीश झिंगन को गुजरात, न्यायाधीश राज मोहन सिंह को मध्य प्रदेश और न्यायाधीश अरुण मोंगा को राजस्थान हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक कुमार सिंह को मद्रास हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का सुझाव दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने इन 9 जजों का ट्रांसफर किया है।
हाईकोर्ट के इन 9 जजों के ट्रांसफर की सिफारिश
- विवेक कुमार सिंह: इलाहाबाद से मद्रास हाईकोर्ट
- अल्पेश वाई कोगजे: गुजरात से इलाहाबाद हाईकोर्ट
- कुमारी गीता गोपी: गुजरात से मद्रास हाईकोर्ट
- हेमंत एम प्रच्छक: गुजरात से पटना हाईकोर्ट
- समीर जे दवे: गुजरात से राजस्थान हाईकोर्ट
- अरविंद सिंह सांगवान: पंजाब-हरियाणा से इलाहाबाद हाईकोर्ट
- अवनीश क्षिंगन: पंजाब-हरियाणा से गुजरात हाईकोर्ट
- राजमोहन सिंह: पंजाब एंड हरियाणा से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- अरुण माेंगा : पंजाब एंड हरियाणा से राजस्थान हाईकोर्ट
इस वजह से चर्चा में रहे जस्टिस हेमंत एम प्रच्छक
राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाई जाने के बाद सूरत सत्र कोर्ट में अपनी याचिका दायर की थी। वहां से राहत नहीं मिलने पर राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का रूख किया। न्यायाधीश प्रच्छक ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई पर करते हुए राहुल की याचिका को खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा।
इसके बाद राहुल राहुल ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए पिछले सप्ताह राहुल गांधी की दो साल की सजा और दोषसिद्धि को रद्द कर दिया। इसके बाद, सोमवार को लोकसभा सचिवालय ने एलान किया कि राहुल गांधी की संसद सदस्यता को पुनः स्थापित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी को राहत दी थी।
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