TrendingMaha Kumbh 2025Delhi Assembly Elections 2025bigg boss 18Republic Day 2025Union Budget 2025

---विज्ञापन---

गोधरा कांड के दोषी को जमानत, पिछले 17 सालों से जेल में था बंद

नई दिल्ली: गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फारूक 2004 से जेल में है। वो पिछले 17 साल जेल में रह […]

नई दिल्ली: गोधरा कांड के एक दोषी फारूक को जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दोषी फारूक को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वह पिछले 17 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि फारूक 2004 से जेल में है। वो पिछले 17 साल जेल में रह चुका है। इसलिए उसे जमानत दी जाए। फारूक जलती ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का दोषी पाया गया था। फारूक ने ट्रेन पर इसलिए पत्थरबाजी की थी, ताकि जलती ट्रेन से लोग उतर न पाएं और उनकी मौत हो जाए।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया विरोध

जमानत का विरोध करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह सबसे जघन्य अपराध में से एक था। लोगों को बोगी में बंद करके जिंदा जलाया गया था। सामान्य परिस्थितियों में पत्थरबाजी कम गंभीर अपराध हो सकता है, लेकिन यह अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी फारूक 17 साल से जेल में है। इसलिए उसे जेल से जमानत पर रिहा किया जाए। बता दें कि 27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के एक कोच में भीड़ ने आग लगा दी गई थी। इस घटना में 59 कारसेवकों की जलकर मौत हो गई थी। इसी के बाद गुजरात में 2002 के दंगे हुए थे। गोधरा कांड के बाद चले मुकदमों में करीब 9 साल बाद 31 लोगों को दोषी ठहराया गया था। 2011 में SIT कोर्ट ने 11 दोषियों को फांसी और 20 को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।


Get Breaking News First and Latest Updates from India and around the world on News24. Follow News24 and Download our - News24 Android App. Follow News24 on Facebook, Telegram, Google News.