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पत्नी सेक्स से इनकार करे तो क्या कर सकता है पति? पढ़ें हाईकोर्ट की विशेष टिप्पणी

Judgement Over Denial For Sex: पत्नी शारीरिक संबंध बनाने से लगातार इनकार कर रही थी। इस स्थिति में पति क्या कर सकता है, इस पर हाईकोर्ट ने विशेष टिप्पणी की है।

Divorce Case Judgement
Delhi High Court Latest Judgement Over Denial For Sex: पत्नी अगर शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करे। लगातार वह पति से फिजिकल होने से बचे, उससे दूर रहे तो पति क्या कर सकता है? दिल्ली हाईकोर्ट ने तलाक के एक केस में फैसला सुनाते हुए विशेष टिप्पणी की है। साथ ही हाईकोर्ट ने पत्नी के खिलाफ पति की याचिका रद्द करते हुए दोनों के तलाक को नामंजूर कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि दोनों के तलाक को मंजूरी देने से रिश्ता टूटेगा और बच्ची को भी हानि झेलनी पड़ती। इसलिए तलाक नामंजूर किया जाता है। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने फैसला दिया है। यह भी पढ़ें: LIC पॉलिसी से लेकर इंश्योरेंस KYC तक, आज से बदल गईं हर घर से जुड़ी ये 4 चीजें

मनमुटाव होने की वजह से पत्नी दूर-दूर रहती

बेंच ने केस की सुनवाई करते हुए कहा कि शादीशुदा होने के बावजूद चिड़चिड़ापन, मनमुटाव और विश्वास की कमी मानसिक क्रूरता नहीं है। शारीरिक संबंध नहीं बनाना या बनाने से इनकार करना मानसिक क्रूरता हो सकता है, वह भी तब जब वह लगातार काफी समय से हो रहा हो। अदालतों को ऐसे संवेदनशील और नाजुक मुद्दों पर फैसला देते समय काफी सावधानी बरती चाहिए। पति यह साबित नहीं कर पाया कि उसके साथ मानसिक क्रूरता हुई। उसकी शादी में केवल मनमुटाव है, जिस वजह से पत्नी उससे दूर रहती है। उससे शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करती है। पति इसे मानसिक क्रूरता बताकर हाईकोर्ट को भ्रमित कर रहा है। यह भी पढ़ें: दिवाली की छुट्टियों को न करें घर बैठे खराब, ये हैं घूमने के लिए 5 खूबसूरत जगहें

पति-पत्नी के बीच सिर्फ विश्वास की कमी है

बेंच ने कहा कि महिला के साथ आपराधिक हरकत हुई थी, जिस कारण वह थाने गई और पति के खिलाफ केस दर्ज हुआ। जिसका फायदा उठाते हुए पति ने अपनी इच्छा पूरी की। उसने हाईकोर्ट में उसके खिलाफ शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने को मुद्दा बनाया और जबकि दोनों के बीच विश्वास की कमी है। पत्नी अपने पति पर विश्वास नहीं करती, लेकिन वह साथ रहकर परिवार को बचाने की कोशिश कर रहे थे। पत्नी अपनी शिकायत का निवारण कराने के लिए अदालत तक गई थी। पति ने भी यही किया, लेकिन शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने को पति ने मानसिक क्रूरता बताया, जबकि यह मानसिक क्रूरता नहीं है। यह भी पढ़ें: भारतीयों को थाईलैंड में नवंबर 2023 से मई 2024 तक बिना बीजा के मिलेगी एंट्री

पति ने यह दावे करते हुए तलाक मांगा था

बता दें कि पति ने पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने को मानसिक क्रूरता बताते हुए तलाक मांगा गया। पति ने आरोप लगाया कि उसे ससुराल में रहने में, उसके साथ शादी के बंधन में रहने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह चाहती थी कि पति उसके साथ उसके घर चले और घर जमाई बनकर रहे। दोनों ने 1996 में हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की थी और 1998 में एक बेटी हुई। पति ने दावा किया कि पत्नी किसी न किसी बहाने से उसे अकेला छोड़ देती थी। उसे अपना कोचिंग सेंटर चलाने में रुचि है। वह सारा दिन उसमें व्यस्त रहती है। इसी वजह से कोई न कोई बहाना बनाकर वह उससे शारीरिक संबंध बनाने से इनकार कर देती है।


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