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महिला को बंधक बनाया, वीडियो रिकॉर्ड किया…प्रज्वल रेवन्ना पर पुलिस की चार्जशीट में क्या-क्या आरोप?

कर्नाटक में JDS नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ गंभीर धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है। घरेलू नौकरानी के साथ गलत हरकत करने, धमकी देने और वीडियो बनाने के आरोप लगाये गए हैं। 9 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई होने वाली है।

कर्नाटक के चर्चित स्कैंडल में फंसे जेडीएस नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई है। इस चार्जशीट में पुलिस ने पूर्व सांसद पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिनमें महिला को बंधक बनाना, अश्लील वीडियो बनाना, बलात्कार करना और बार-बार बलात्कार करना शामिल हैं। प्रज्वल रेवन्ना के मामले में 9 अप्रैल को सुनवाई होगी। जनता दल (सेक्युलर) के नेता प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विशेष जांच दल (एसआईटी) जांच कर रही है। घरेलू नौकरानी द्वारा लगाए गए आरोपों के मामले में दायर चार्जशीट में प्रज्वल रेवन्ना पर बार-बार बलात्कार और जबरन बंधक बनाने सहित कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। ये आरोप उस महिला ने लगाए हैं जो रेवन्ना के फार्महाउस में काम करती थी। चार्जशीट के मुताबिक, पहली घटना 2021 में हुई थी।

रेवन्ना ने रिकॉर्ड किए कई वीडियो

पीड़िता के बयान के अनुसार, कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान यह सिलसिला शुरू हुआ और फिर गन्नीकाडा फार्महाउस और बेंगलुरु के घर में लगातार जारी रहा। रेवन्ना पर यह भी आरोप है कि उसने पीड़िता को धमकी दी कि यदि उसने किसी से इस बारे में बात की, तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। पीड़िता ने बताया कि रेवन्ना के पास उसकी करतूतों की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिस कारण वह लंबे समय तक डर के मारे चुप रही।

रेवन्ना पर क्या-क्या आरोप?

चार्जशीट में आईपीसी की धारा 376 (2)(के), एक ही महिला के साथ बार-बार बलात्कार के लिए धारा 376 (2)(एन), और यौन उत्पीड़न, निर्वस्त्र करना, ताक-झांक, आपराधिक धमकी और सबूतों को नष्ट करने से संबंधित धाराएं 354A, 354B, 354C, 506 और 201 के तहत आरोप लगाए गए हैं। इसके अलावा, वीडियो रिकॉर्डिंग करने को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2008 की धारा 66ई के तहत भी मामला दर्ज किया गया है। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब पीड़िता के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे तो उसने रेवन्ना के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला किया और शिकायत दर्ज कराई। रेवन्ना लगभग दस महीने से जेल में बंद हैं और पुलिस ने उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए हैं। ट्रायल कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को करेगा। यह भी पढ़ें : पश्चिम बंगाल में रामनवमी से पहले तनाव, पंडाल में आगजनी से लोगों में गुस्सा 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ चार एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा बेंगलुरु के साइबर क्राइम स्टेशनों में भी दो केस दर्ज हैं। साथ ही, उनके पिता और होलेनरसीपुरा के विधायक एच. डी. रेवन्ना के खिलाफ केआर नगर पुलिस स्टेशन में एक अलग मामला भी दर्ज किया गया है।


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