Asaduddin Owaisi: एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद महानगर पालिका में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने के आदेश का विरोध किया है। इस फैसले की आलोचना करते हुए ओवैसी ने इसे असंवैधानिक और निर्दयी बताया है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा है कि यह आदेश लोगों की स्वतंत्रता, निजता, आजीविका, पोषण और धर्म के अधिकार का उल्लंघन करता है।
सोशल मीडिया पर शेयर किया पोस्ट
ओवैसी ने एक्स पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि भारत के कई नगर निगमों ने आदेश दिया है कि 15 अगस्त को बूचड़खाने और मांस की दुकानों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। दुर्भाग्य से यह आदेश @GHMCOnline ने दिया है। उन्होंने इसे कठोर और असंवैधानिक बताया है। वे कहते हैं कि मांस खाने और स्वतंत्रता दिवस के बीच संबंध क्या है? तेलंगान में 99% लोगो मांस खाते हैं तो क्या सभी उल्लंघन कर रहे हैं।
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तेलंगाना हाईकोर्ट ने मांगा स्पष्टीकरण
तेलंगाना हाई कोर्ट ने हैदराबाद नगर निगम में 15 अगस्त और जन्माष्टमी के मौके पर मांस की दुकानों और बूचड़खानों को बंद करने के आदेश का स्पष्टीकरण मांगा है। इस याचिका में तर्क दिया गया है कि यह आदेश मनमाना है और अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 19(किसी भी पेशे को अपनाने का अधिकार) सहित संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। आज इस मामले में आगे की सुनवाई होगी, जो जस्टिस विजयसेन रेड्डी द्वारा की जाएगी।
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