Adani Hindenburg केस में SC का बड़ा फैसला- SEBI से SIT को जांच देने का कोई आधार नहीं
Adani Group-Hindenburg Row
Adani Hindenburg Case : सुप्रीम कोर्ट ने अडानी-हिंडनबर्ग मामले में अपना फैसला सुनाया है। तीन जजों की बेंच ने सेबी (SEBI) की जांच में दखल देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने बुधवार को अपने फैसले में कहा कि सेबी की जांच में संदेह नहीं किया जा सकता है। सेबी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने के लिए अदालत के पास सीमित शक्ति है। इस पर SC ने कहा कि जांच को सेबी से एसआईटी को ट्रांसफर करने का कोई आधार नहीं है।
सुप्रीम कोर्ट में अडानी ग्रुप के खिलाफ आई हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर याचिकाएं दाखिल की गई थीं। इस याचिकाओं में मांग की गई थी कि अडानी केस की जांच एसआईटी या किसी निष्पक्ष एजेंसी से कराई जाए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 24 नवंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसी मामले में SC ने बुधवार को अपना आदेश सुनाया है।
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SC ने बचे 2 केसों की जांच पूरी करने के दिए निर्देश
अडानी-हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) को 3 महीने के अंदर पेंडिंग 2 मामलों की जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी को आदेश देने से मना कर दिया है। साथ ही SC ने केंद्र सरकार और सेबी को नियामक ढांचे को मजबूत करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिश पर विचार करने के लिए कहा है।
अबतक कुल 22 केसों की पूरी हो चुकी है जांच
अदालत ने कहा कि अडानी-हिंडनबर्ग के 24 मामलों में से 22 की जांच पूरी हो चुकी है और बचे दो केसों की जांच पूरी करने के लिए कहा गया है। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि गौतम अडानी ग्रुप ने शेयरों के मूल्यों में हेराफेरी की है। यह रिपोर्ट के आने के बाद अडानी समूह के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई थी। इस पर अडानी ग्रुप ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी का ट्वीट
अडानी ग्रुप के चेयरपर्सन गौतम अडानी ने एक्स (पहले ट्विटर) पर पोस्ट करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पता चलता है कि सत्य की जीत हुई है। मैं उन लोगों का आभारी हूं जो हमारे साथ खड़े रहे।
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