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शौकत अहमद शेख आतंकवादी घोषित, आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन का है चीफ कमांडर

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है। https://twitter.com/ani_digital/status/1577262887961493504?s=20&t=TuLYekvLLHabTTZIHQtZ-g   जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में साल 1970 में जन्मे गुलाम […]

Hizbul_Mujahideen
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में आतंकी हिंसा फैलाने के आरोप में आतंकी संगठन हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के चीफ लॉन्चिंग कमांडर शौकत अहमद शेख को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया है।   जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के बारामूला के गनी हमाम इलाके में साल 1970 में जन्मे गुलाम नबी शेख का बेटा शौकत उर्फ ​​शौकत मोची फिलहाल पाकिस्तान में है। शौकत पर उत्तरी कश्मीर में अपने सहयोगियों के गहरे नेटवर्क के कारण घुसपैठ और आतंकवादियों की भर्ती और आतंकवादी हमलों को अंजाम देने में शामिल होने का आरोप है। केंद्र सरकार का मानना ​​है कि शौकत अहमद शेख उर्फ ​​शौकत मोची आतंकवाद में शामिल है और उसे गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी के रूप में अधिसूचित किया जाना चाहिए। आदेश में उल्लेख किया गया है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) व्यक्तियों और संघों की कुछ गैरकानूनी गतिविधियों की अधिक प्रभावी रोकथाम और आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है।


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